शातिर हिस्ट्रीशीटर पिद्दा व साथी गिरफ्तार, दर्ज हैं 45 मुकदमे
CNE REPORTER : नैनीताल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लालकुआं, काठगोदाम और मुखानी क्षेत्र में हुई 07 दुकानों की चोरी की घटनाओं का सफल अनावरण किया है। पुलिस ने शातिर हिस्ट्रीशीटर प्रमोद कुमार आर्य उर्फ पिद्दा और उसके साथी राजू बहादुर को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2.28 लाख रुपये से अधिक की नकद धनराशि, चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल और एक वीवो मोबाइल फोन बरामद किया है।

बीते दिनों 24 मई 2026, 09 जून 2026 और 15 जून 2026 को कोतवाली लालकुआं क्षेत्र में अज्ञात चोरों द्वारा देर रात बंद दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। इन मामलों के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण किया और मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सघन सुरागरसी की। इसी के फलस्वरूप 26 जून 2026 को दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली।
अभियान और पुलिस टीम का प्रयास
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के कुशल निर्देशन में अपराध एवं संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल एवं क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी/लालकुआं अमित कुमार तथा प्रभारी निरीक्षक लालकुआं बृजमोहन सिंह राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई थी। इस टीम में उप निरीक्षक अर्जुन गिरी गोस्वामी (प्रभारी चौकी हल्दूचौड़), आरक्षी कुबेर सिंह (चौकी हल्दूचौड़), आरक्षी मनीष शर्मा (कोतवाली लालकुआं) और आरक्षी राजेश कुमार (कोतवाली लालकुआं) शामिल रहे। इस सराहनीय कार्य के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने पुलिस टीम को 2,500 रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की है।
बरामदगी का विवरण
गिरफ्तारी के बाद की गई पूछताछ में कोतवाली लालकुआं के 04, मुखानी के 02 तथा काठगोदाम के 01 चोरी के मुकदमों का खुलासा हुआ है। पुलिस ने कुल 2,28,200 रुपये की नकद धनराशि, चोरी की एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (संख्या UK04L-3095) और चोरी के पैसों से खरीदा गया लगभग 16,000 रुपये कीमत का वीवो मोबाइल फोन बरामद किया है। इन चोरी की घटनाओं में भारतीय न्याय संहिता की धारा 305(क), 331(4), 303(2) और 317(2) के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की जा रही है।
आरोपियों का कार्य करने का तरीका
मुख्य आरोपी प्रमोद कुमार आर्य उर्फ पिद्दा, जो कोतवाली लालकुआं का हिस्ट्रीशीटर है, रात के समय बंद दुकानों के ताले तोड़कर अंदर प्रवेश करता था और गल्लों से नकदी चोरी करता था। उसका साथी राजू बहादुर आसपास निगरानी रखता था तथा आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखता था। चोरी की गई रकम को दोनों आरोपी नशे एवं अन्य व्यक्तिगत खर्चों में उड़ा देते थे। इन आरोपियों का कोई स्थायी निवास नहीं है।
आरोपियों का व्यक्तिगत विवरण
- प्रमोद कुमार आर्य उर्फ पिद्दा, पुत्र स्वर्गीय बची राम, निवासी दीना डी क्लास, हल्दूचौड़, कोतवाली लालकुआं, जिला नैनीताल, उम्र 34 वर्ष।
- राजू बहादुर, पुत्र जंग बहादुर, निवासी फॉरेस्ट कंपाउंड, बजरी कंपनी, लालकुआं, जिला नैनीताल, उम्र 22 वर्ष।
आपराधिक इतिहास : मुख्य आरोपी प्रमोद कुमार आर्य उर्फ पिद्दा एक शातिर हिस्ट्रीशीटर एवं आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में लालकुआं, हल्द्वानी, मुखानी व काठगोदाम में चोरी, नकबजनी, लूट की तैयारी, शस्त्र अधिनियम, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम सहित कुल 32 अभियोग दर्ज हैं। वहीं, उसके साथी राजू बहादुर के विरुद्ध भी लालकुआं थाना क्षेत्र में कुल 13 अभियोग दर्ज हैं।


