जहां कभी रहा नहीं, उस पते के खुद व परिजनों के बनाए थे आधार
2015 से लेकर अब तक हर सरकारी—गैर सरकारी काम में किया उपयोग
सीएनई रिपोर्टर। आधार एक ऐसा दस्तावेज है, जिसकी मदद से तममा जरूरी सरकारी व गैर सरकारी कार्य हो जाते हैं। पुलिस सत्यापन में भी आधार कार्ड की प्राथमिकता है। नैनीताल में एक फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने का मामला प्रकाश में आया है। एसएसपी के आदेश पर संबंधित मामले में आरोपी अब्दुल के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। उसने न केवल अपना व परिजनों के फर्जी तरीके से आधार कार्ड बनवाये, बल्कि इसका इस्तेमाल 2015 से अब तक तमाम सरकारी व गैर सरकारी काम में भी किया।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कोतवाली मल्लीताल, नैनीताल में 14 मई को अमित लाल शाह पुत्र सुंदर लाल शाह, निवासी मकान नंबर 21, बड़ा बाजार, मल्लीताल, नैनीताल द्वारा एक लिखित तहरीर दी गई। जिसमें उन्होंने यह उल्लेख किया कि उनके पैतृक निवास स्थान मकान नंबर 21 बड़ा बाजार, मल्लीताल पर किसी अज्ञात व्यक्ति का आधार कार्ड बना हुआ है, जबकि उक्त व्यक्ति या उसके परिवार से उनका कोई संबंध नहीं है। न ही कभी उक्त स्थान पर उनके निवास की अनुमति दी गई है।
एसएसपी ने दिए जांच के आदेश
तहरीर में उल्लिखित नाम अब्दुल अलीम खान पुत्र मोहम्मद सईद खान का आधार कार्ड संदिग्ध पाया गया, जिसमें शिकायतकर्ता के पते का उपयोग किया गया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए श्री प्रहलाद नारायण मीणा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल द्वारा जांच अधिकारी उपनिरीक्षक दीपक कार्की को गहनता से जांच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।
तो 2015 से चल रहा था फर्जीवाड़ा
वर्ष 2015 से लेकर वर्तमान तक, अब्दुल अलीम खान व उनके परिजनों द्वारा उपरोक्त पते का प्रयोग करते हुए आधार कार्ड बनवाए गए, तथा इन फर्जी पते वाले दस्तावेजों का उपयोग विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यों में किया गया।
उक्त प्रकरण में गत दिवस भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी) के अंतर्गत थाना मल्लीताल पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। कोतवाली मल्लीताल पुलिस द्वारा मामले की विस्तृत विवेचना जारी है एवं संबंधित विभागों को सूचित कर आधार कार्ड रद्द करने एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।