HomeUttarakhandBageshwarBageshwar Breaking: हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Bageshwar Breaking: हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने हत्यारोपी को आजीवन करावास की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

ADVERTISEMENTSAd Ad

मामले के अनुसार 25 जनवरी 2021 को कपकोट के तल्ला सूपी निवासी कैलाश राम पुत्र मलक राम ने गांव के ही राकेश कुमार पुत्र मंगल राम जैमल राम की हत्या कर दी थी। वह उसके घर के भीतर खिड़की के रास्ते घुसा और बल्ले से मृतक के सिर पर प्रहार कर दिया। मृतक की उम्र नौ वर्ष थी। इसके बाद आरोपी मृतक को अटैची में रखकर फेंकने के फिराक में था, कि मंगल राम के बड़े पुत्र भरत ने देख लिया।

इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला। परिजनों ने अटैची से बालक को अटैची से बाहर निकाला, तब वह बेहोश था और उसकी सांसें चल रही थी। उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कपकोट लाया गया। जहां से उसे रेफर किया गया। उपचार के दौरान उसने अल्मोड़ा चिकित्सालय में दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर में चोट के कारण मौत बताया गया। कपकोट थाने में मामला दर्ज हुआ।

मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय, सहायक अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने ने न्यायालय में 12 गवाह परीक्षित कराए। हत्यारोपी को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड से दंडित किया।

ADVERTISEMENTS
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments