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बागेश्वरः हत्यारोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई


सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वरः हत्या कर शव को दफनाने वाले अभियुक्त को जिला सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्वे की अदालत ने आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास की व्यवस्था सुनाई है।

मामले के मुताबिक 9 नवंबर 2021 की रात अमोली गरूड़ निवासी जगदीश राम पुत्र गोपाल राम ने अपनी पत्नी के साथ झगड़ा किया। इस पर उसकी पत्नी घर से बाहर भागी, तो जगदीश पीछे से आया और खेत में उसके सिर पर पत्थर दे मारा, जिससे गंभीर चोट लगने से उसकी पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद आरोपी ने शव को गधेरे में दफना दिया व उसके फोन को तोड़ दिया। तत्पश्चात उसने अपने पिता के माध्यम से मृतका के मायके में सूचना दी कि उनकी पुत्री कहीं चली गई है। 18 नवंबर को जब गांव की तीन महिलाएं लता देवी, नीना देवी व मुन्नी देवी भैसिया सिमार गधेरे में घास काटने गई, तो उन्होंने एक स्थान पर बिखरे बाल दिखे। जहां पर मक्खियां भिनभिना रही थी।

इसकी सूचना ग्राम प्रधान के माध्यम से कौसानी थाने में दी गई। इस पर पुलिस टीम वहां पहुंची और शव तलाश कर उसे बाहर निकाला, जिसकी पहचान दीपा देवी पत्नी जगदीश राम के रूप में हुई। मामले में मृतका के भाई सूरज कुमार ने प्राथमिकी दर्ज की व इसके लिए मृतका के पति को जिम्मेदार बताया। पुलिस ने विवेचना की व आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल पपोला ने कुल 17 गवाह परीक्षित करवाए।

सत्र न्यायाधीश ने पत्रावली व गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास व साक्ष्य छिपाने के आरोप में दो साल के दंड से दंडित किया है। साथ ही धारा 302 में 20 हजार रुपये का अर्थदंड तथा धारा 201 में 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह-छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

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