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केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली, आतिशी और सौरभ समेत कई नेता पुलिस हिरासत में

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नई दिल्ली | ED ने शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को CM हाउस से गिरफ्तार कर लिया। ED की टीम उन्हें 10वां समन देने आई थी। गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को ED अपने दफ्तर ले गई। RML अस्पताल से पहुंची डॉक्टरों की टीम ने उनका मेडिकल किया।

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केजरीवाल की रात ED की लॉकअप में कटी। केजरीवाल को आज दोपहर ढाई बजे PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा। ED केजरीवाल की रिमांड की कोशिश करेगी। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के CM बने रहेंगे। जेल से सरकार चलाएंगे।

इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। ED ने भी कोर्ट में कैविएट दाखिल की है। ED ने कोर्ट से मांग की कि कोई भी फैसला देने से पहले हमारा भी पक्ष सुना जाए।

इसी मामले में पहले से ED की गिरफ्त में मौजूद BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी को यूनिफॉर्म पॉलिसी माननी होगी। के. कविता को जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वे एक राजनीतिक व्यक्ति हैं।

केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में AAP कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के ITO में प्रदर्शन किया। दिल्ली सरकार के दो मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी CM केजरीवाल के घर उनके परिवार से मिलने जा सकते हैं।

अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से वापस ली याचिका

अरविंद केजरीवाल अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच मामले पर सुनवाई कर रही थी। कुछ देर बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जी वापस ले ली।

केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा- केजरीवाल के वकील ने जस्टिस संजीव खन्ना को बताया कि ट्रायल कोर्ट में रिमांड की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के साथ टकरा रही है इसलिए उन्हें याचिका वापस लेने की अनुमति दी जाए। ट्रायल कोर्ट में हम पहले रिमांड प्रोसीडिंग पर लड़ेंगे और फिर एक और याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट आएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने से इनकार किया

शराब नीति केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया। ईडी ने उन्हे हैदराबाद से 15 मार्च को 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी को यूनिफॉर्म पॉलिसी माननी होगी। के कविता को जमानत के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वे एक राजनीतिक व्यक्ति हैं।

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SOURCE: YOUTUBE SHORTS
Deepak Manral
Deepak Manralhttp://creativenewsexpress.com
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
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