Almora News: कोविड से मारे गए लोगों के वारिसों को मिलेंगे 50 हजार रुपये

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ाकोविड-19 संक्रमण से मारे गए व्यक्तियों के विधिक वारिसजनों को राज्य आपदा मोचन निधि की संशोधित मदों एवं सहायता मापदण्डों के अन्तर्गत राहत…

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
कोविड-19 संक्रमण से मारे गए व्यक्तियों के विधिक वारिसजनों को राज्य आपदा मोचन निधि की संशोधित मदों एवं सहायता मापदण्डों के अन्तर्गत राहत एवं बचाव मद से 50 हजार रुपये प्रति मृतक के हिसाब से भुगतान होगा। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि गृह मंत्रालय भारत सरकार से ऐसे दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं।

उन्होंने बताया कि विधिक आवेदक सम्बन्धित निकटतम तहसीलदार/उप जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/जिलाधिकारी कार्यालय (जो सुविधाजनक/निकट हो) में विवरण सहित निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेंगे। उन्होंने बताया कि सम्बन्धित तहसीलदार/उप जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी प्रत्येक दिन प्राप्त आवेदनों को जिलाधिकारी/अध्यक्ष जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

यह भी शर्त है कि मृत व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए या उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी कार्य से निवासरत् व्यक्ति, कोविड-19 से सम्बन्धित होने पर उत्तराखण्ड राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर मृतक के विधिक वारिसान अनुमन्य राहत राशि पाने के हकदार होंगे। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये कि विधिक आवेदन को 30 दिन के अन्दर लाभार्थी के आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से धनराशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *