HomeBreaking Newsनैनीताल : चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

नैनीताल : चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

नैनीताल। चारधाम यात्रा को फिर से शुरू करने के लिए उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को नैनीताल उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। हालांकि उच्च न्यायालय ने साफ तौर पर कहा कि वह यात्रा पर लगे प्रतिबंध को तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देश न दिया जाए जहां मामला लंबित है।

हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा वाले जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, कोविड संक्रमण पर नियंत्रण को पर्याप्त तैयारियां नहीं होने, डॉक्टरों की कमी और जिला प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर 28 जून को अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी थी।

देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार, 37 हजार से अधिक नए केस, 369 मरीजों की मौत

इस आदेश के खिलाफ बीती 6 जुलाई को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की। corona bulletin : राज्य में आज एक मरीज की मौत, 14 नए केस

मंगलवार को महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चौहान एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत होकर मौखिक तौर पर भी चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटाने का अनुरोध किया है।

उत्तराखंड : पुलिस विभाग में 7 पुलिस उपअधीक्षकों के तबादले

उन्होंने कहा है कि, चारधाम यात्रा से हजारों लोगों की रोजी-रोटी जुड़ी हुई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि, जब तक मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, हाईकोर्ट रोक हटाने पर विचार नहीं कर सकती है।

मुख्यमंत्री धामी का दो दिवसीय नैनीताल दौरा, पढ़िए मिनट टू मिनट कार्यक्रम

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

News Hub