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उत्तराखंड : अब सरकारी कर्मचारियों को कार्यालयों में करना होगा नए नियमों का पालन, दिशा-निर्देश जारी

देहरादून। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकारी कार्यालयों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए है। मुख्य सचिव ओमप्रकाश द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को कोरोना से बचाव व सावधानी बरतने के लिए इन दिशा-निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।

पॉइंट्स में जानें कार्यालयों को जारी दिशा-निर्देश :

मास्क/फेस कवर का अनिवार्य रूप से प्रयोग किया जाए।

कार्यालय परिसर में साफ-सफाई, थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।

सरकारी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के भी दिए निर्देश।

दो कुर्सियों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए।

सरकारी ऑफिस के मुख्य द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए साथ ही अनावश्यक लोगों का प्रवेश पूर्णता वर्जित रखा जाए।

सरकारी कार्यालयों में गुटखा, पान, तंबाकू, बीड़ी-सिगरेट का सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

सरकारी कार्यालयों के सभागार में बैठक, समारोह इत्यादि का आयोजन न किया जाए।

कार्यालयों में खुले एवं असुरक्षित व बाहर से मंगाए खाद्य पदार्थों का सेवन बिलकुल न किया जाए।

कार्यालयों के दरवाजों को खुला रखा जाए, ताकि दरवाजों को बार-बार छूना न पड़े।

संभव हो तो बैठकों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का ही उपयोग किया जाएगा।

खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले अधिकारी/कर्मचारियों को कार्यालय में न बुलाया जाए।

कैंटीन में चाय/कॉफी/पानी आदि ले लिए डिस्पोजल कप का ही इस्तेमाल किया जाए।

सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु एप का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा।

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