HomeUttarakhandBageshwarगरुड़ : प्रधान विहीन ग्रामसभा दर्शानी के मामले में हाईकोर्ट सख्त

गरुड़ : प्रधान विहीन ग्रामसभा दर्शानी के मामले में हाईकोर्ट सख्त

👉 राज्य सरकार से पूछा— अब तक क्यों नहीं गठित हुई पंचायत

👉 दो सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के आदेश

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर | प्रधान विहीन गांव दर्शानी के मामले में हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि अब तक पंचायत का गठन क्यों नहीं कराया। कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह के भीतर जबाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।

ग्राम दर्शानी निवासी भोला दत्त पांडेय ने हाईकोर्ट ने में जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि 2019 से अब तक राज्य सरकार ने दर्शानी गांव में ग्राम पंचायत का गठन नहीं किया है।

जिससे गांव के विकास कार्य ठप हो गए हैं। बुधवार को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। मामले में अगली सुनवाई अब 28 नवंबर को होगी।

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