07 लाख से अधिक की गांजा तस्करी में रहे थे लिप्त
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा देवेंद्र पींचा के निर्देशन में थानाध्यक्ष देघाट दिनेश नाथ महंत द्वारा 03 नशा तस्करों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। इनमें पूर्व से ही आपराधिक प्रवृत्ति का रहा हिमांशु रावत उर्फ ठाकुर सहित तीन तस्कर शामिल हैं।
उल्लेखनीय है कि गत 17 जुलाई 2025 को थाना देघाट में धारा 2/3 उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 में अभियोग पंजीकृत किया गया है।
यह था मामला
गत 05 मई 2025 को देघाट पुलिस द्वारा 03 युवकों हिमांशु रावत (ठाकुर) ऊर्फ मकाउ, कमल सिंह व दीपक कुमार के कब्जे से टाटा नेक्सॉन कार में अवैध गांजा बरामद किया गया था। वाहन संख्या DL14-CJ-1385 में 03 कट्टों से 29.986 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ था। जिस पर देघाट में धारा- 8/20/60 NDPS ACT पंजीकृत किया गया था।
जांच में पाया गया कि तीनों तस्कर मिलकर थाना देघाट क्षेत्र व अन्य जनपदों में एक गैंग बनाया गया है। जिसके माध्यम से अवैध गांजे की तस्करी कर अवैध रूप से धनोपार्जन कर आम जनता एवं युवा पीढ़ी को नशे की ओर धकेल कर आर्थिक एवं मानसिक क्षति पहुंचा रहे हैं।
मुख्य आरोपी हिमांशु रावत (ठाकुर) ऊर्फ मकाऊ गैंग लीडर के रुप में कार्य कर रहा था। इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है। इस पर देघाट व रामनगर थाने में पूर्व से ही मुकदमें दर्ज हैं।
इसके अन्य साथी कमल सिंह व दीपक कुमार के विरुद्ध भी धारा 8/20/60 एनडीपीएस एक्ट थाना देघाट में पंजीकृत है।
आरोपियों का विवरण —
1-हिमांशु रावत (ठाकुर) उम्र 22 वर्ष पुत्र रतन सिंह निवासी चित्रकूट कॉलोनी थाना रामनगर जनपद नैनीताल
2-कमल सिंह उम्र 21 वर्ष पुत्र राजेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम सरकथल थाना टाण्डा जिला रामपुर यूपी
3-दीपक कुमार उम्र 31 वर्ष पुत्र कमल राम निवासी ग्राम चक्करगांव थाना सल्ट जिला अल्मोड़ा

