सीएनई रिपोर्टर
खाद्य पदार्थों की बिक्री से जुड़े खाद्य विक्रेताओं एवं निर्माताओं को अब बिल और कैश मैमो पर FSSAI लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी होगा।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया हैं। जिसके अनुसार 01 अक्टूबर 2021 से सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को FSSAI लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी होगा। इस सम्बन्ध मे खाद्य हुआ एवं औषधि प्रशासन विभाग अल्मोड़ा ने तैयारी शुरू कर दी है।
इस नये आदेश के तहत अब किसी विक्रेता विशेष के खिलाफ उपभोक्ता को शिकायत करने में आसानी होगी। नये आदेश के अनुसार विक्रेता को अपने बिल व कैश मैमो पर 14 अंकों का FSSAI नंबर लिखना अनिवार्य होगा।