बिग ब्रेकिंग : जिला अस्पताल में चोरों ने लगा दी सेंध, हड़कंप
सीएनई रिपोर्टर
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खाद्य पदार्थों की बिक्री से जुड़े खाद्य विक्रेताओं एवं निर्माताओं को अब बिल और कैश मैमो पर FSSAI लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी होगा।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी किया हैं। जिसके अनुसार 01 अक्टूबर 2021 से सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को FSSAI लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी होगा। इस सम्बन्ध मे खाद्य हुआ एवं औषधि प्रशासन विभाग अल्मोड़ा ने तैयारी शुरू कर दी है।
इस नये आदेश के तहत अब किसी विक्रेता विशेष के खिलाफ उपभोक्ता को शिकायत करने में आसानी होगी। नये आदेश के अनुसार विक्रेता को अपने बिल व कैश मैमो पर 14 अंकों का FSSAI नंबर लिखना अनिवार्य होगा।
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।