नालागढ़ न्यूज : पंचायत चुनाव सहायक निर्वाचन अधिकारी ट्रेनिंग के बाद पंचायतों को रवाना

नालागढ़। विकासखंड नालागढ़ के अंतर्गत आज सहायक निर्वाचन अधिकारियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर पंचायतों के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी विश्व…

नालागढ़। विकासखंड नालागढ़ के अंतर्गत आज सहायक निर्वाचन अधिकारियों को अंतिम प्रशिक्षण देकर पंचायतों के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान निर्वाचन अधिकारी विश्व मोहन देव चौहान एवं प्रशिक्षक राकेश उपस्थित रहे।

सहायक आयुक्त एवं विकास खंड अधिकारी नालागढ़ विश्व मोहन देव चौहान ने बताया की पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया की तैयारियां भी आरंभ कर दी गई हैं। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर उम्मीदवार 31 दिसंबर और एक और दो जनवरी को सुबह 11 बजे से सायं तीन बजे तक संबंधित सहायक निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चार जनवरी को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, छह जनवरी को सुबह 10 बजे से सायं तीन बजे तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। छह जनवरी को नाम वापस लेने की समयावधि पूर्ण होने के उपरांत उम्मीदवारों की सूची एवं चुनाव चिन्ह जारी कर दिए जाएंगे।

सहायक आयुक्त विकास एवं निर्वाचन अधिकारी ;पंचायत, विश्व मोहन देव चौहान ने बताया कि नामांकन के लिए अभ्यर्थी एवं प्रस्तावक का नाम मतदाता सूची में विर्निदिष्ट स्थान पर दर्ज होना अनिवार्य है और निर्वाचन हेतु 21 वर्ष की आयु पूर्ण करता हो। अदेय प्रमाण पत्र ;प्रारूप.18 क जो पंचायत सचिव द्वारा जारी तथा खंड विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो। इसी प्रकार जो व्यक्ति पंचायत समिति सदस्यों के पद पर रहे हो उनके लिए न देय प्रमाण पत्र कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति तथा जो जिला परिषद सदस्यों के रूप में कार्यरत रहे हो उनके लिए सचिव जिला परिषद द्वारा जारी किया जाएगा।

नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र, घोषणा पत्र जिसमें अभ्यर्थी अपने चरित्र बारे भी घोषणा करेगा लगाना अनिवार्य होगा। यदि कोई पद आरक्षित है तो उस आरक्षित श्रेणी का प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद अभ्यर्थी प्राप्ति रसीद अपने साथ ले जाना सुनिश्चित करें।

नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में अभ्यर्थियों की प्रतिभूति निक्षेप राशि अलग.अलग स्तर की होगी। जिला परिषद उम्मीदवार के लिए यह राशि 200 रुपए है। महिला एवं अनुसूचित जाति.जनजाति उम्मीदवार के लिए यह राशि 100 रुपए होगी। पंचायत समिति सदस्य, पंचायत प्रधान और उपप्रधान के लिए यह राशि 150 रुपए है। जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए 75 रुपए होगी।

पंचायत सदस्य के लिए यह राशि 100 रुपए होगी, जबकि आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार के लिए 50 रुपए है। साथ ही साथ निर्वाचन अधिकारी पंचायत विश्व मोहन देव चौहान ने बताया की नामांकन प्रक्रिया एवं प्रचार के दौरान प्रत्याशियों को कोविड.19 से संबंधित दिशा.निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करनी होगी।’

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