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रुद्रपुर ब्रेकिंग : कोरोना निगेटिव सर्टिफिकेट लेकर अदालत पहुंचे शिक्षा मंत्री, दो लोगों की 25—25हजार की गारंटी पर अदालत ने दी जमानत

रुद्रपुर। माध्यमिक शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे को अदालत से जमानत मिल गई है। पांच साल पहले गदरपुर में विरोध प्रदर्शन और हाईवे जाम करने पर दर्ज मुकदमे के मामले में कोर्ट ने शिक्षा मंत्री समेत एक दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ के खिलाफ वारंट जारी किए थे। मंत्री पांडेय जमानत कराने के लिए कोर्ट में पहुंचे। लेकिन अंदर घुसने से पहले उनका कोरोना रैपिड टेस्ट कराया गया। टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही वे न्यायाधीश के सामने पेश हो सके। अदालत ने उन्हें 25—25 हजार के दो जमानतियों की गारंटी पर जमानत दे दी।
हम आपको बता दें कि 25 अगस्त 2015 को गदरपुर तहसीलदार शेर सिंह ने अरविंद पाण्डे के खिलाफ मारपीट, सरकारी कार्य मे बाधा, एससीएसटी एक्ट सहित तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसके विरोध में पांडे ने समर्थकों के साथ गदरपुर में विरोध प्रदर्शन और एनएच जाम किया था। इस पर अरविंद पांडेय सहित अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। तब वे विधायक थे।

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