नैनीताल ब्रेकिंग : जिलाधिकारी ने जारी की जिले में लागू होने वाली नई SOP, इन नियमों का करना होगा पालन

नैनीताल। उत्तराखंड शासन की SOP जारी होने के बाद जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने भी जिले में लागू होने वाली नई SOP को जारी कर…

नैनीताल। उत्तराखंड शासन की SOP जारी होने के बाद जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने भी जिले में लागू होने वाली नई SOP को जारी कर दिया है। जिलाधिकारी गर्ब्याल ने बताया कि जनपद में सतवे चरण का कोविड कर्फ्यू 22 जून से 29 जून प्रातः 6 बजे तक बढ़ा दिया गया है। उन्होंने जनपद में कोविड कर्फ्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती के साथ अनुपालन करने के निर्देश दिए है। ताजा समाचार के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈

  • जिलाधिकारी ने बताया कि समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सप्ताह में पांच दिन 22 जून से 25 जून एंव 28 जून (मंगलवार, बुधवार, ब्रहस्पतिवार, शुक्रवार व सोमवार) को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। और 26 व 27 जून (शनिवार व रविवार) को बाजार बन्द रहेंगे।
  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, स्वींग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, ऑडोटोरियम, बार आदि अग्रिम आदेशों तक बन्द रहेंगे।
  • विक्रम, ओटो आदि सार्वजनिक परिवहन को सुचारू रूप से चलाने की अनुमति होगी।
  • समस्त सब्जी, दुध, मिठाई एंव फूलों की दुकानें प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक नियमित खुलेगी।
  • होटल, रेस्टरां, भोजनालयों और ढाबों केवल 50 प्रतिशित डाईनिंग क्षमता के साथ संचालन की अनुमति होगी।
  • खाद्य पदाथो की टेक-वे, होम डिलीवरी के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।
  • नगरीय क्षेत्रों में होटल, रेस्तरां, भोजनालय, ढाबें रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक बन्द रहेंगे। होटलों में स्थित मीटिंग हॉल का उपयोग कोविड गाइडलाईन का अनुपालन करने के साथ 50 प्रतिशत क्षमता में किये जाने की अनुमति होगी।
  • पेट्रोल, डीजल पम्प एवं रसोई गैस, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी 24 घण्टे खुले रहेंगे।
  • उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है मानको का पालन करना होगा।
  • विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोग की 72 घटें आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ के जिला प्रशासन द्वारा अनुमति प्रदान की जायेगी।
  • शव यात्रा में अधिकतम 50 लोग सम्मिलित होगे।
  • बाहरी राज्यों से आने वाले व्यक्तियों को 72 घटें पूर्व की आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, आरएटी नेगिटिव टेस्ट के साथ ही स्मार्ट सिटी वेब पोर्टल में पंजीयन कराना होगा। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि में अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टरों में पूरी करनी होगी।
  • कोविड कर्फ्यू दौरान जनपद में समस्त शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि अग्रिम आदेशों तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/डिस्टेंस लनिंग की अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जायेगा। एमबीबीएस (4th & 5th year) बीडीएस (4th year) नर्सिंग की 3rd year की कक्षाएं संचालित होगी।
  • राज्य, राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय निकायों द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति सम्बन्धित विभागों द्वारा केस टू केस के आधार ली जायेगी।
  • कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा चलाई गई मुहिम के तहत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु हेल्थ प्रोफेशनल्स की वर्कफोर्स तैयार करने के लिए दिये जाने वाले प्रशिक्षण जैसे इमरजेन्सी मेडिकल तकनीशियन बेसिक, जनरल डयूटी असिस्टेंट, जीडीए एडवांस (क्रिटिकल), होम अटेन्डेन्ट हेल्थ, मेडिकल इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी असिस्टेंट व फ्लेबोटोमिस्ट जो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अन्तर्गत जनपद में स्थित प्रशिक्षण संस्थाएं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए प्रशिक्षण हेतु खुले रहेंगे।
  • सभी माल वाहक वाहनों को जनपद एंव अन्तर-राज्यीय आवगमन के साथ सामाग्री के परिवहन की अनुमति होगी। कोरोना कर्फ्यू अवधि में सभी विभागीय कर्मचारियों व प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनके संस्थान द्वारा जारी परिचय-पत्र ही पास होगा।

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