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कोरोना के बढ़ते मामलों पर कोर्ट ने उप्र. सरकार को दिए 26 अप्रैल तक लॉकडाउन के आदेश

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उत्तर प्रदेश में लगातार बेकाबू होते कोरोना की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को सख्त आदेश जारी किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायायल ने आज सोमवार को प्रदेश सरकार को राज्य के पांच जिलों में सभी प्रतिष्ठान चाहे व निजि हों या सरकारी 26 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिये हैं। केवल आवश्यक वस्तुओं को छूट दी जाये। हाईकोर्ट ने प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के लिए यह निर्देश दिया है।

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हाईकोर्ट ने कहा कि वित्तीय संस्थानों के विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगरपालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान केवल छूट दी जाएगी। हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद अब उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लॉकडाउन की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है।

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Deepak Manral
Deepak Manralhttp://creativenewsexpress.com
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
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