AlmoraCrimeUttarakhand

ALMORA NEWS: गांजा तस्करी के आरोपी की जमानत अर्जी अदालत ने खारिज की


सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजे की तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने आरोपी विपन कुमार पुत्र करनैल सिंह, निवासी जी-21 निहाल बिहार, नागलोई थाना निहाल, बिहार की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
मामला गत 13 जनवरी, 2021 का है। जब पुलिस ने आरोपी विपन कुमार को 27 किलो 81 ग्राम गांजे के साथ सराईखेत के पास पकड़ा। जो वाहन संख्या डीएल-8सीएयू-1822 में आ रहा था। यह गांजा अवैध पाया गया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा कायम कर कार्यवाही करते हुए आरोपी को जेल भेजा। शनिवार को यहां आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत की अर्जी अदालत में प्रस्तुत की। जिसका विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि यदि आरोपी विपन कुमार को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह पुनः अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में संलिप्त हो सकता है। न्यायालय ने पत्रावली का परिशीलन कर सुनवाई की और जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Back to top button
किचन गार्डन में जरूर लगाएं ये पौधे, सेहत के लिए भी फायदेमंद Uttarakhand : 6 PCS अधिकारियों के तबादले शाहरूख खान की फिल्म डंकी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हिमाचल में वर्षा, बर्फबारी होने से बढ़ी सर्दी Uttarakhand Job : UKSSSC ने निकाली 229 पदों पर भर्ती