अदालत ने अवैध गांजा तस्करी के 03 आरोपियों को किया दोषमुक्त

⏩ विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा अवैध गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत…

कंपनी सहित सभी आरोपी दोषमुक्त

⏩ विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा

अवैध गांजा तस्करी के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुल्तान की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया है। विजय रावत पुत्र निदेश रावत, ईश्वर गुसाईं पुत्र धीरेंद्र गुसाईं और ताजवर सिंह पुत्र स्व. वीरेंद्र सिंह सभी निवासी थैलीसैंण, पौढ़ी गढ़वाल को दोष मुक्त कर दिये गये हैं।

आरोपियों के अधिवक्ता मनोज कुमार पंत व न्याय मित्र गोधन सिंह बिष्ट ने बताया कि 10 मई 2021 को चौकी प्रभारी भिकियासैंण देवेंद्र सिंह सामंत ने मय पुलिस के साथ रात्रि गश्त के दौरान चौकी तिराहे पर यातायात चेकिंग अभियान कर रहे थे। इसी दौरान वाहन संख्या डीएल 01 वीवी 8287 को रोका। वाहन में सवार उक्त तीनों आरोपियों की तलाशी लेने पर तीन कट्टों में कुल 51.742 किलो गांजा बरामद किया गया। मौके पर पुलिस ने गांजे को सील कर तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश की अदालत में चला। अभियोजन की ओर से न्यायालय में छह गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसलन कर न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया।

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