प्रदेश में बढ़ाये गये Covid Curfew को लेकर प्रदेश सरकार ने एसओपी जारी कर दी है। जारी हुए लिखित आदेश में बताया गया है कि यह Curfew 01 जून से 08 जून की प्रात: 6 बजे तक प्रभारी रहेगा।
इस आदेश में समस्त शिक्षण संस्थान व मदिरा की दुकानें पूर्ववत बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
बाहरी राज्यों से उत्तराखंड आने वालों को 72 घंटे पूर्व की आरटी पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी है।
बाहरी राज्यों से गांव आने वालों को 7 दिन आइसोलेशन में रहना होगा।
बैंक सुबह 10 से 2 बजे तक खुले रहेंगे।
राशन की दुकानें, किराने की दुकानें व सभी जनरल स्टोर सुबह 8 से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेंगी।
स्टेशनरी व किताबों की दुकानें 01 जून व 05 जून को केवल सुबह 8 से 01 बजे तक खुलेंगी।
फल, सब्जी, दूध, मांस—मछली की दुकानें 8 से 11 बजे तक खुली रहेंगी।
नियमित खाद्य पदार्थों व फल—सब्जी आदि के लिए भी होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जायेगा।
आटो मोबाइल ऐसेसरीज की दुकानें 05 जून को सुबह 8 से दोपहर 01 बजे तक खुली रहेंगी।
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नीचे आपकी सुविधा के लिए पूरा आदेश दिया गया है, ध्यान से पढ़ियेगा —








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