हल्द्वानी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने नैनीताल पूर्व में पारित आदेशों में संशोधन करते हुए जनपद नैनीताल के नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम, नगर पालिका परिषद, रामनगर एवं नगर पंचायत, लालकुआं क्षेत्रान्तर्गत 26 अप्रैल सोमवार की शाम 7 बजे से अग्रिम आदेशों तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश दिए है।
उक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित सेवाओं से जुडी दुकानों व वाहनों को सशर्त प्रतिबन्ध में छूट निम्न प्रकार रहेगी।
1- फल, सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाइसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशु चारा की दुकानें पूर्वाहन 12:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।
2- पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
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3- आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को मात्र ड्यूटी हेतु आगमन में छूट रहेगी।
4- हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने के लिए बैंकट हॉल/ सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। 👉 सीएनई के ताजा समाचार के लिए जुड़े व्हाट्सप्प ग्रुप से 👉 Click Now 👈
5- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।
6- औद्योगिक इकाइयों तथा इनके वाहन व कर्मियों को आने-जाने की छूट होगी।
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7- रेस्टोरेंट्स तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।
8- शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।
9- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बंद रहेंगे।
10- मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।
11- वास्तविक रुप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आगमन में छूट रहेगी।
12- कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट होगी।
13- पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेंगे। इनमें कार्यरत कार्मिकों को कार्यालय अवधि में आवागमन हेतु प्रतिबंध से छूट होगी।
14- दिनांक 26-4-2021 (सोमवार) को बाजार सांय 7 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 7 से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।
15- कोविड-19 ड्यूटी से जुड़े हुए कार्मिकों को ड्यूटी हेतु आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी।
16- जनपद नैनीताल के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश यथावत लागू रहेंगे।
आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic
Diseases, COVID-19 Regulations, 2020, Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दंड संहिता तथा अधिनियमों की सुसंगत धाराओं में अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 👉 सीएनई के ताजा समाचार के लिए जुड़े व्हाट्सप्प ग्रुप से 👉 Click Now 👈
Sabhi ko niyantran duri banani cahiye …
Lock down ek matr upaye nahi hai …
Kyuki jaruratmand log issme bhuke mar jate hai..
Sabhi ko niyamo ka purn palan karna cahiye ..
Anaawasak ghumne par partiband hona cahiye..