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बड़ी खबर हल्द्वानी : जिलाधिकारी ने किया आदेशों में संशोधन, अग्रिम आदेशों तक कोरोना कर्फ्यू लागू, होम डिलीवरी, फल, सब्जी, बैंकों के लिए ये नियम

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हल्द्वानी। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने नैनीताल पूर्व में पारित आदेशों में संशोधन करते हुए जनपद नैनीताल के नगर निगम, हल्द्वानी-काठगोदाम, नगर पालिका परिषद, रामनगर एवं नगर पंचायत, लालकुआं क्षेत्रान्तर्गत 26 अप्रैल सोमवार की शाम 7 बजे से अग्रिम आदेशों तक कोरोना कर्फ्यू के आदेश दिए है।

उक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान निम्नलिखित सेवाओं से जुडी दुकानों व वाहनों को सशर्त प्रतिबन्ध में छूट निम्न प्रकार रहेगी।

1- फल, सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली (वैध लाइसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें तथा पशु चारा की दुकानें पूर्वाहन 12:00 बजे तक ही खुली रह सकेंगी।

2- पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति तथा दवा की दुकानें कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।

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3- आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों को मात्र ड्यूटी हेतु आगमन में छूट रहेगी।

4- हवाई जहाज, ट्रेन तथा बस से यात्रा करने के लिए बैंकट हॉल/ सामुदायिक हॉल और विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजाही हेतु प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थल पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। 👉 सीएनई के ताजा समाचार के लिए जुड़े व्हाट्सप्प ग्रुप से 👉 Click Now 👈

5- सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे तथा इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों तथा निर्माण सामग्री के वाहनों को आवागमन में छूट रहेगी।

6- औद्योगिक इकाइयों तथा इनके वाहन व कर्मियों को आने-जाने की छूट होगी।

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7- रेस्टोरेंट्स तथा मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी।

8- शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी तथा अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं हो सकेंगे।

9- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय तथा अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बंद रहेंगे।

10- मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी।

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11- वास्तविक रुप से चिकित्सालय उपचार हेतु जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों को आगमन में छूट रहेगी।

12- कोविड-19 जांच एवं टीकाकरण हेतु निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन की छूट होगी।

13- पोस्ट ऑफिस तथा बैंक यथासमय खुले रहेंगे। इनमें कार्यरत कार्मिकों को कार्यालय अवधि में आवागमन हेतु प्रतिबंध से छूट होगी।

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14- दिनांक 26-4-2021 (सोमवार) को बाजार सांय 7 बजे तक खुले रहेंगे तथा सांय 7 से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा।

15- कोविड-19 ड्यूटी से जुड़े हुए कार्मिकों को ड्यूटी हेतु आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी।

16- जनपद नैनीताल के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश यथावत लागू रहेंगे।

आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध उल्लंघन की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 व Uttarakhand Epidemic
Diseases, COVID-19 Regulations, 2020, Epidemic Diseases Act 1897 एवं भारतीय दंड संहिता तथा अधिनियमों की सुसंगत धाराओं में अंतर्गत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। 👉 सीएनई के ताजा समाचार के लिए जुड़े व्हाट्सप्प ग्रुप से 👉 Click Now 👈

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Deepak Manral
Deepak Manralhttp://creativenewsexpress.com
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
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