नैनीताल जिले में कोरोना कर्फ्यू लागू – जानें गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु

हल्द्वानी। जिलाधिकारी गर्ब्याल ने बताया कि देर रात शासन से प्राप्त निर्देशों के बाद नैनीताल जिले में 18 से 25 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाता है। कोरोना कर्फ्यू के दौरान शासन की गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जाएगा।
गाइडलाइन के महत्वपूर्ण बिंदु >>
जिले में परचून (किराना) की दुकानें सिर्फ 21 मई को प्रातः 7 बजे से प्रातः 10 बजे तक खुलेंगी।
आवश्यक वस्तुओं की दुकानें (फल, सब्जी, दूध, मीट) सरकारी गल्ला की दुकानें प्रातः 7 बजे से लेकर प्रातः 10 तक प्रत्येक दिन खुलेंगी।
पशुचारा, कीटनाशक, खाद, बीज की दुकानें, भण्डारण परिवहन आदि की भी सुबह 7 से 10 बजे तक अनुमति रहेगी।
शराब की दुकानें और बार पूरी तरह से बंद रहेंगे।
इसके अलावा ड्रग्स, क्लीनिक्स, पैथ लैब, आदि को छूट दी गयी है।
शादी समारोह में केवल 20 लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव के साथ ही अनुमति होगी।
शव यात्रा में भी 20 लोगों को ही अनुमति होगी।
प्रेस प्रतिनिधियों के लिए उनकी आईडी ही पास होगा।
बैंक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेगे।
होटल एवं रेस्टोरेंट में सिर्फ किचन सर्विस चलेगी तथा होटल एवं रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। घरेलू गैस एवं टैकर से पेयजल का वितरण भी होगा।
जनपद में सभी शिक्षण संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे।
स्वास्थ्य सेवाओं से सम्बन्धित क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डिस्पेंसरी, दवा की दुकानें, चिकित्सीय प्रयोगशालाएं एवं कलेक्शन सेन्टर भी खुले रहेंगे।
उद्योगों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन मानको का पालन करना होगा।
कोरोना कर्फ्यू के दौरान केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभाग ही खुले रहेंगे। इस अवधि में इसमें भी 50 प्रतिशत स्टाफ को ही बुलाया जा सकेगा।
नई एसओपी के अनुसार आपातकालीन आवश्यकता वाले रोगियों व उनके तीमारदारों को आने-जाने के लिए डॉक्टर की पर्ची दिखानी होगी।
वैक्सीनेशन के लिए अगर 18 से 45 वर्ष के व्यक्ति घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उन्हें अपना पंजीकरण दिखाना होगा। इसी तरह 45 से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जाने की अनुमति होगी।
ट्रेन या हवाई जहाज से आने वाले यात्रियों को लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए टिकट दिखाना होगा।
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मंडियों में केवल किसान और रिटेलर को ही आने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी और को अनुमति नहीं होगी।
निकाय सार्वजनिक स्थलों, आवसीय क्षेत्रों, बस अड्डों, मंडियों आदि को निरंतर सेनेटाईज करते रहेंगे।
आवश्यक सामान लाने और ले जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी।
सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के ऑफिस आने-जाने वाले वाहनों को छूट रहेगी।
एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से वाहनों की आवजाही, लेकिन यात्रा टिकट के साथ डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य होगा।
आपतकालीन स्थिति में आटों-टैक्सी को आवाजाही में छूट और मरीजों एवं तीमारदारों के वाहनों को भी रियायत दी गई है।
मेडिकल कर्मचारियों के वाहन, वैक्सीनेशन और कोरोना की टेस्टिंग के लिए जाने के लिए भी रियायत होगी।
आवश्यक सेवाओं और कोविड-19 से जुडी सेवाओं वाले सरकारी-निकायों के वाहनों को चलने की अनुमति होगी।
निजी वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चल सकेगे।
अंतर्राज्यीय परिवहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलने की छूट होगी तथा पहचान पत्र के साथ मीडिया को आवाजाही की छूट होगी।
इंटर स्टेट यात्रियों को 72 घंटे पूर्व की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा देहरादून स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाने पर ही उन्हें जनपद में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। प्रवासियों को 7 दिन का आइसोलेशन अवधि अपनी-अपनी ग्राम सभाओं में बनाये गए क्वारंटीन सेन्टर में पूरी करनी होगी जब उनमें लक्षण नहीं होंगे तब उन्हें घर भेजा जाएगा।