बिग ब्रेकिंग, हल्द्वानी : कारोबारी को 06 माह का कारावास व 02 लाख का अर्थदंड

बगैर खाद्य लाइसेंस व्यापार करने पर मिली सजा सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत ने अपने फैसले में अशोक कुमार मै. अशोक…

बगैर खाद्य लाइसेंस व्यापार करने पर मिली सजा

सीएनई रिपोर्टर, हल्द्वानी

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल की अदालत ने अपने फैसले में अशोक कुमार मै. अशोक कुमार अनिल कुमार, मीरा मार्ग हल्द्वानी को बिना खाद्य लाइसेंस कारोबार करने के आरोप में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की धारा 63 सपठित धारा 31 (1) के अन्तर्गत छह माह के साधारण कारावास तथा दो लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

कैलाश चन्द्र टम्टा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा दिनांक 24 जनवरी, 2018 को निरीक्षण के दौरान उक्त खाद्य कारोबारकर्ता को बिना खाद्य लाइसेंस कारोबार करते हुए पाये जाने पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैनीताल के सम्मुख वाद दायर किया गया था। जिसकी सुनवाई के उपरान्त जुर्माना एवं साधारण कारावास का निर्णय सुनाया गया।

आगामी त्योहारों की तैयारी के मध्यनजर जनपद नैनीताल में माह सितम्बर में खाद्य तेल की गुणवत्ता रखने हेतु मार्केट सर्वे के उद्देश्य से विभाग द्वारा विभिन्न ब्रांडों के खाद्य तेलों के 10 नमूने संग्रहित कर जांच हेतु प्रेषित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न खाद्य पदार्थों के दूध, घी, बेसन, मिर्च, दाल आदि के 19 नमूने संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे गये हैं। प्रयोगशाला द्वारा खाद्य पदार्थों के मानकों के अनुरूप नहीं पाये जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी नैनीताल के न्यायालय में 15 वाद दायर किये गये हैं।

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