सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा। विगत वर्ष जियो (Jio) कंपनी के टावरों से बैटरियां चुराने के आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सजा सुनाई है। इस मामले में 03 आरोपियों को अलग-अगल मुकदमों में दोष सिद्ध करते हुए एक-एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है।
सहायक अभियोजन अधिकारी योगेंद्र नयाल ने बताया कि साल 2022 में जियो कंपनी के तकनीशियन ने ग्राम पंचायत भेटुली (ताकुला), सोमेश्वर और बले गांव में बैटरी चोरी के संबंध में सोमेश्वर थाने में तीन अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। जिसके बाद बैटरी चोरी करने के आरोप में शिवम मौर्या पुत्र अशोक मौर्या, निवासी श्यामपुरम कालोनी बाजपुर काशीपुर (यूएसनगर), उमेश गुप्ता पुत्र हरीओम गुप्ता, निवासी मोहल्ला सुखदेवपुर थाना फरीदाबाद बरेली और दलीप कश्यप पुत्र देवेंद्र कश्यप, निवासी अटरिया को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।
पुलिस ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से न्यायालय में 08 गवाह पेश किये गये। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य व गवाहों का परिसीलन कर न्यायालय ने तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध करते हुए एक-एक साल का साधारण कारावास की सजा सुनाई।
बड़ा खुलासा: Jio कंपनी की बैटरी चोरी का पर्दाफाश, मास्टर माइंड समेत तीन धरे