बागेश्वर। विशेष सत्र न्यायाधीश शंहशाह मोहम्मद दिलावर दानिश ने चरस तस्करी के मामले में एक आरोपित कपकोट तहसील के किमू गांव निवासी लछम सिंह पुत्र नैन सिंह को दस वर्ष का कठोर करावास और एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
घटना तीस दिसंबर 2019 की है। कोतवाली पुलिस शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए आरे-द्यांगण बाइपास पर आने-जाने वाले वाहनों की चेकिंग कर रही थी। तभी लगभग 4:25 बजे लछम सिंह कपकोट की ओर से पैदल अपने कंधे पर काले रंग का बैग लटकाकर आ रहा था। जिससे पुलिस ने पूछताछ की। वह घबरा गया और बैग में चरस होना और बेचने के लिए हल्द्वानी जाने की बात करने लगा। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया और राजपत्रित अधिकारी पुलिस उपाधीक्षक के समक्ष चरस को तोला गया। उसका वजन दो किलो 225 ग्राम निकला। एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। पुलिस ने मौके पर बरामदगी कार्रवाई की और आरोपित के विरोध आरोपत्र अदालत में पेश किया।
विशेष सत्र न्यायालय में मामले का विचारण प्रारंभ हुआ। अभियोजन ने 12 गवाह अदालत में परीक्षित कराए। अदालत ने गवाहों के बयानों और पत्रावली में उपलबध साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी पाया और सजा सुनाई। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजीदारी चंचल सिंह पपोला ने की। जबकि आरोपित ने अपने बचाव में दो गवाह अदालत में प्रस्तुत किए।