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ब्रेकिंग न्यूज : छात्रवृत्ति घोटाले में एक और गया जेल, छात्रों को मिली लाखों की स्कालरशिप वापस संस्थान के खाते में की थी ट्रांसफर

हरिद्वार। छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रही एसआईटी ने हरिद्वार से एक ऐसे घोटालेबाज को गिरफ्तार किया है जो दो दो संस्थानों के बैंक खातों में बाकायदा संस्था का उपाध्यक्ष होने के नाते दर्ज था। एसआईटी द्वारा शैक्षणिक संगठन कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्रहलादपुर लक्सर हरिद्वार की प्रारंभिक जांच में पाया गया कि जिला समाज कल्याण विभाग हरिद्वार द्वारा वर्ष 2014—15 से 2016—17 तक उक्त संस्थान में दर्शाए गए छात्रों के बैंक खातों में छात्रवृत्ति की धनराशि 52 लाख 88हजार 500 रुपए प्रदान की गई थी।

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इस मामले में एसआईटी ने 15 मार्च 2020 को खानपुर पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कराया। जिसकी जांच सब इंस्पेक्टर ब्रह्म दत्त द्वारा की जा रही है। जांच के दौरान संस्थान से जुड़े कुछ तथ्य सामने आए। इनमें पहला तथ्य तो यह है कि संस्थान जिस जगह पर दर्शाया गया था वहां पर एक खंडहर खड़ा था, किसी अन्य जगह पर कैंप लगाकर छात्रों के प्रवेश के नाम पर कागजात ले लिए गए और कहा गया कि जब परीक्षा होगी तब उन्हें बुला लिया जाएगा।

अधिकांश छात्रों का पंजीकरण संबंधित विश्वविद्यालय में नहीं पाया गया। कुछ छात्रों की परीक्षा किसी अन्य स्थान पर संचालित कराने की बात भी प्रकाश में आई है। छात्रों के बैंक खातों के अवलोकन से उक्त शैक्षणिक संस्थान में दर्शाए गए छात्रों के बैंक खातों में प्रदान की गई, लेकिन बाद में छात्रवृत्ति शैक्षणिक संस्थान के नाम से खुले बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी।

इस संस्थान में उपाध्यक्ष तथा संस्थान के बैंक खाते में सह खातेदार के रूप में दीपक कुमार पुत्र चंद्रदेव निवासी सुभाष नगर ज्वालापुर हरिद्वार का नाम दर्ज है। यह वही दीपक कुमार है जो इसके अलावा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मुखिया कांपलेक्स हरिद्वार रोड, लक्सर में भी उपाध्यक्ष तथा संस्थान के बैंक खाते में सह खातेदार के रूप में दर्ज है। दोनों संस्थानों के संचालक अमित पुत्र गंगा शरण निवासी मोहनपुरी मेरठ उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से दीपक कुमार भी खाता संचालक रहा है।

वर्तमान में अमित इसी मामले में तथा दो अन्य मुकदमों के मामले में जिला कारागार हरिद्वार में बंद है। कल इस मामले की जांच कर रहे एसआई ब्रह्मदत्त बिजल्वाण ने दीपक कुमार को आईपीसी की धारा 420, 409, 467, 468 व 471 में पर्याप्त सबूत मिलने पर गिरफ्तार कर लिया। एसआईटी का दावा है कि पूछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार किया है।

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