HomeUttarakhandAlmoraअल्मोड़ा: परगना मजिस्ट्रेट ने जारी किए परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा का आदेश

अल्मोड़ा: परगना मजिस्ट्रेट ने जारी किए परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा का आदेश

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: यहां परगना मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने आगामी 14 जून को होने वाली विभिन्न विभागों के स्नातक अर्हता स्तरीय पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा के सफलतापूर्वक संचालन के लिए यहां परीक्षा केंद्रों पर निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह परीक्षा प्रात: 11 बजे से अपरान्ह् 01 बजे के मध्य सम्पन्न होनी है।

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परगना मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने बताया कि परीक्षा के दौरान कतिपय असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों द्वारा साम्प्रदायिक एवं जातिगत भावनाओं को उद्धेलित होकर परिशान्ति भंग करने एवं लोक परिशान्ति को विक्षुब्ध करने की सम्भावना है। ऐसे में प्रभावी निरोधात्मक उपाय तत्काल एवं अनिवार्य रूप से किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि के अन्दर अस्त्र-शस्त्र, अग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डन्डा लेकर नहीं चलेगा, किन्तु यह आदेश सुरक्षा बलों, शान्ति व्यवस्था में लगे कार्मिकों, अर्द्वसैनिक बलों पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर किसी भी बाहरी व्यक्ति की प्रविष्टि निषिद्ध होगी, किन्तु यह आदेश परीक्षार्थी एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बलों आदि व परीक्षा केन्द्र पर डयूटी में तैनात प्राधिकृत व्यक्ति पर प्रतिबन्धित नहीं है। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 200 मीटर की परिधि के अन्दर ईट, पत्थर, रोड़े या फेंक कर मारी जाने वाली वस्तुएं एकत्रित नहीं करेगा। परीक्षा केन्द्र से 200 मीटर के आसपास परीक्षा को प्रभावित करने के उद्देश्य से 05 या इससे अधिक व्यक्ति एक झुण्ड बनाकर एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। बिना किसी अनुमति के परीक्षा के दौरान कोई भी व्यक्ति ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा और न किसी प्रकार के भाषण ही देगा। यह आदेश परीक्षा केन्द्रों में 14 जून, 2026 को प्रातः 11 बजेस से अपरान्ह् 01 बजे तक प्रभावी रहेगा, बशर्ते कि इससे पूर्व इसे निरस्त न कर दिया जाये। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लघंन करेगा, तो उसका यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अर्न्तगत दण्डनीय अपराध होगा।

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