सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
जिले में अब लोगों को कार्ड संशोधन में कुछ राहत मिली है। अब कार्डधारक को जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने इसकी बाध्यता खत्म कर दी है, हालाकि उन्हें अभी भी कई महत्वपूर्ण दस्तावेज लाने होंगे। इसके बाद ही कार्ड में संशोधन हो पाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी अरूण कुमार वर्मा ने बताया कि राशन कार्ड संशोधन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में सम्मिलित जन्म प्रमाण पत्र की बाध्यता को वर्तमान समय में समाप्त कर दिया गया है।
अब ग्रामीण क्षेत्रों के राशन कार्ड में संशोधन हेतु परिवार रजिस्ट्रर की कॉपी, प्रधान व ग्राम पंचायत विकास अधिकारी की संयुक्त जॉच आख्या, परिवार के मुखिया की फोटो, वोटर आर्इडी एवं बैंक के पासबुक की छायाप्रति साथ ही सभी सदस्य के आधार की छायाप्रति आवश्यक है।
वहीं नगरीय क्षेत्र में आय प्रमाण पत्र के साथ-साथ परिवार रजिस्ट्रर की कॉपी, परिवार के मुखिया की फोटो, वोटर आइडी एवं बैंक के पासबुक की छायाप्रति साथ ही सभी सदस्य के आधार की छायाप्रति आवश्यक है।