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मॉल, स्कूल, मेट्रो, रेस्त्रां, जानें- लॉकडाउन 4.0 क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

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नई दिल्ली। कोरोना वायरस को रोकने ने लिए 54 दिनों से जारी लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन का यह चौथा चरण है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) ने प्रेस रिलीज जारी कर लॉकडाउन की अवधि को 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। हम आपको बता दें कि चार दिन पहले जब पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया था तब उन्होंने साफ कहा था कि लॉकडाउन 4.0 नए रंग रूप वाला होगा।

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गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है गाइडलाइंस के अनुसार लॉकडाउन 4.0 में क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद

  • लॉकडाउन 4.0 के दौरान देश भर में घरेलू चिकित्सा सेवाओं, घरेलू एयर एम्बुलेंस और सुरक्षा उद्देश्यों या गृह मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गए कार्यों के लिए उड़ान को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा बंद रहेंगी।
  • सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पूरे देश में बंद रहेंगे।
  • खेल परिसरों और स्टेडियमों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन दर्शकों की अनुमति नहीं होगी।
  • लॉकडाउन 4.0 में कार्यालयों और कार्यस्थलों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल फोन रखना अनिवार्य है।
  • इन दिशानिर्देशों के तहत विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति दी जाएगी। हालाँकि, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति होगी।
  • जिला अधिकारियों से कहा गया है कि वे सभी को मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु एप्लिकेशन इंस्टॉल करने और नियमित रूप से ऐप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने की सलाह दें। इससे उन व्यक्तियों को समय पर चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध होगी जो जोखिम में हैं।
  • लॉकडाउन 4.0 में 31 मई तक सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्य जारी रहेगा।
  • 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, किसी बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे 31 मई तक घर पर रहेंगे, केवल आवश्यक और स्वास्थ्य कारणों के लिए ही बाहर निकले।
  • लॉकडाउन 4.0 में 31 मई तक सभी यात्रियों के लिए मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी।
  • हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी।
  • स्वास्थ्यकर्मी एक राज्य से दूसरे राज्य में आ जा सकते हैं।
  • सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग बंद रहेंगे।
  • सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी।
  • नई गाइडलाइन के मुताबिक, केंद्र ने कोरोना संक्रमित इलाकों के लिए 5 जोन तय करने का निर्देश दिया है। रेड, ग्रीन, ऑरेंज, बफर और कंटेनमेंट जोन राज्य सरकारें तय करेंगी।
  • कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक चीजों की सप्लाई की अनुमति होगी।

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के मुताबिक लॉकडाउन चार में मॉल और कॉम्पलेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन दुकानों को खोलने पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर सकती हैं। इंटरस्टेट बस सेवा खुलेंगी, पान, गुटका बिकेगा, शर्तों के साथ मिठाई की दुकान खुलेंगी, शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दी गई है।

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