HomeUttarakhandNainitalआर्डर-आर्डर : हल्दूचौड़ में स्टोन स्क्रीनिंग प्लांट को दस अगस्त के बाद...

आर्डर-आर्डर : हल्दूचौड़ में स्टोन स्क्रीनिंग प्लांट को दस अगस्त के बाद दी गई सभी अनापत्तियां हाईकोर्ट ने कर दीं निरस्त

ADVERTISEMENTSAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad

नैनीताल। उच्च न्यायालय ने लालकुआं के हल्दूचौड़ में दस अगस्त को राज्य सरकार द्वारा स्टोन स्क्रीनिंग प्लांट के लिए नियमों को शिथिल कर दी गई अनुमति को निरस्त कर दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की खंडपीठ ने दस अगस्त के बाद इस क्रशर को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए समस्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों को भी निरस्त कर दिया। हल्दूचौड़ निवासी समाजसेवी कमलापति दुमका ने जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुमति को चुनौती दी थी।

ADVERTISEMENTSAd Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad Ad
RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments