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अल्मोड़ा न्यूज : हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी को नहीं मिली जमानत

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
हत्या की कोशिश करने के एक मामले में सत्र न्यायाधीश प्रदीप पंत की अदालत ने आरोपी परमानन्द पुत्र राम लाल, निवासी ग्राम दुगौड़ा, तोक दुगौड़ाकोट, जिला अल्मोड़ा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला रानीखेत तहसील के राजस्व क्षेत्र दुगौड़ा का है।
धारा 307, 326, 354, 457, 504 व 506 ता.हि. के तहत चल रहे इस मामले में आरोपी के अधिवक्ता ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने जमानत का घोर विरोध किया और न्यायालय को बताया कि आरोपी परमानन्द ने चुटैल राजेन्द्र लाल के सर में फावड़े से वार किया और जान से मारने की धमकी दी। इसके अलावा रात्रि में परमानन्द गालीगलौच करते हुए उनके घर के आंगन में आकर वादिनी गीता देवी के कंधे पर बदनियती से हाथ रखा और वादिनी और उसकी पुत्री के साथ धक्का—मुक्की की। जिसकी सूचना वादिनी गीता देवी ने 17 सितंबर को राजस्व उप निरीक्षक दुगौड़ा को दी। चुटैल राजेन्द्र लाल का ईलाज कृष्णा अस्पातल हल्द्वानी से हुआ और मेडिकल रिपोर्ट में राजेंद्र लाल के सिर पर गंभीर प्रकृति की चोट का होना बताया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता श्री कैडा यह भी बताया कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों को डराधमका कर साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और अभियोजन पक्ष के गवाहों को तोड़ सकता है। ऐसे में आरोपी की जमानत का कोई औचित्य नहीं है। पत्रावली में मौजूद साक्ष्य का परिशीलन कर न्यायालय ने आरोपी के जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

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