╰┈➤ दीपावली के दृष्टिगत स्थल निर्धारित, 4 नवंबर को लाटरी पद्धति से आवंटित होंगी दुकानें
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: यहां आगामी दीपावली पर्व पर आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री के लिए स्थल निर्धारित कर दिए हैं। इसके अलावा बिना अनुमति अन्य स्थानों पर आतिशबाजी सामग्री की बिक्री एवं भण्डारण प्रतिबंधित कर दी गई है। इस दफा एडम्स बालिका इंटर कालेज के खेल मैदान एवं सिमकनी मैदान में आतिशबाजी की दुकानें लगेंगी।
आगामी दीपावली पर्व को देखते हुए जनपद के नगर क्षेत्र एवं नगर से लगे आबादी वाले क्षेत्रों में आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री के लिए स्थल निर्धारित कर दिए हैं। बैठक में शांति व्यवस्था, लोक व्यवस्था एवं जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आतिशबाजी की बिक्री के लिए एडम्स बालिका इंटर कॉलेज के खेल मैदान तथा एसएसजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सिमकनी मैदान को निर्धारित किया गया है। पटाखों की दुकानें 05 नवम्बर 2026 से 09 नवम्बर 2026 तक लगेंगी। पटाखों की बिक्री के लिए इच्छुक व्यापारी एवं आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र, आधार कार्ड, नोटरीकृत शपथ पत्र, निर्धारित लेखा शीर्षक 0070601030100 में जमा धनराशि की प्रति तथा पासपोर्ट साइज फोटो सहित कार्यालय उप जिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा में आवेदन कर सकते हैं। तय किया है कि प्राप्त आवेदनों के आधार पर विस्फोटक अधिनियम, 2008 के नियम 84 में वर्णित मानकों के अनुसार कुल 40 अस्थायी अनुज्ञप्तियां जारी की जाएंगी। एडम्स खेल मैदान में शेष अनुज्ञप्तिधारकों को दुकानें आवंटित की जाएंगी। दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से 04 नवम्बर 2026 को अपराह्न 02 बजे नगर निगम के सभागार कक्ष में सहायक नगर आयुक्त की उपस्थिति में किया जाएगा। प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली को निर्देशित किया गया है कि नगर क्षेत्र एवं नगर से लगे आबादी वाले क्षेत्रों में निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्थान अथवा परिसर में आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री, भण्डारण तथा प्रदर्शनी आदि न होने देना सुनिश्चित करेंगे।









