गुंडा अधिनियम में दर्ज हुआ नया मुकदमा
सीएनई रिपोर्टर। रामनगर पुलिस ने लूटी गई स्कॉर्पियो कार के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोपी योगेश सागर उर्फ मंकू जिला बदर होने के बावजूद क्षेत्र में सक्रिय था, जिसके चलते पुलिस ने उस पर गुंडा अधिनियम के अंतर्गत भी मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 09 जून 2026 को सफीक हैदर पुत्र सबी हैदर, निवासी हिम्मतपुर ब्लॉक, पीरूमदारा, रामनगर ने कोतवाली रामनगर में तहरीर दी थी कि चार व्यक्तियों ने उनकी स्कॉर्पियो कार, नकद धनराशि एवं चांदी की चेन लूट ली है। वादी ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की, गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। इस शिकायत के आधार पर कोतवाली रामनगर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 309(4), 351(3) एवं 352 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डॉ. मंजूनाथ टी.सी. के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल एवं क्षेत्राधिकारी अमित कुमार सैनी के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक रामनगर सुशील कुमार के नेतृत्व में घटना के अनावरण हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम द्वारा लगातार प्रयास किए गए। इसी क्रम में दिनांक 25 जून 2026 को चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने आरोपी योगेश सागर पुत्र छत्रपाल सिंह, निवासी ग्राम लूटाबड़, रामनगर, जनपद नैनीताल को हाथीडगर क्षेत्र से लूटी गई स्कॉर्पियो वाहन सहित गिरफ्तार कर लिया। इस कार्यवाही में उप निरीक्षक बीरेन्द्र बिष्ट, कांस्टेबल प्रयाग कुमार और कांस्टेबल कविन्द्र सिंह शामिल रहे।
जिला बदर का उल्लंघन और गुंडा अधिनियम के तहत मुकदमा
जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी योगेश सागर को मार्च 2026 में जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा छह माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया था। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना जनपद नैनीताल की सीमा में पाए जाने के कारण, आरोपी के विरुद्ध उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/10 के अंतर्गत एक अलग मुकदमा भी पंजीकृत किया गया।
गिरफ्तार आरोपी का विवरण
आरोपी का नाम योगेश सागर उर्फ मंकू पुत्र छत्रपाल सिंह है, जो ग्राम लूटाबड़, रामनगर, जनपद नैनीताल का निवासी है।पुलिस द्वारा आरोपी के कब्जे से लूटी गई स्कॉर्पियो कार सफलतापूर्वक बरामद कर ली गई है।


