👉 पूर्व में खाद्य सुरक्षा महकमे ने लिये थे सैंपल, न्यायालय ने सुनाया फैसला
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: यहां खाद्य सामग्री के नमूने मानकों के अनुरूप सही नहीं पाए गए, तो न्यायालय ने संबंधित खाद्य कारोबारियों एवं उनकी कंपनी को 6.90 लाख रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। कुल 07 कारोबारियों व फर्मों को जुर्माना ठोका है। यह नमूने पूर्व में खाद्य सुरक्षा महकमे ने लिये गए थे, जिन्हें जांच के लिए राजकीय प्रयोगशाला रूद्रपुर भेजा गया था।
सहायक आयुक्त एवं अभिहित अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि जांच में जिन खाद्य पदार्थों के नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं, उनमें कैच मिर्च पाउडर, डाबर हनी, अनुपजी प्रीमियम रस्क, ह्वाइट ओटस आदि शामिल हैं। नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद संबंधितों के खिलाफ न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट, अल्मोड़ा के न्यायालय में वाद दायर किये गये। इन वादों पर निर्णय देते हुए न्यायालय ने खाद्य कारोबारियों एवं संबंधित कंपनियों को कुल 6,90,000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है।
खाद्य पदार्थ डाबर हनी के विक्रेता को 30 हजार रुपये, डाबर इण्डिया लिमिटेड मनकपुर, तहसील बद्दी सोलन, एचपी निर्माता कम्पनी को 4 लाख, डीएस स्पाइस कंपनी लिमिटेड, जीएस नागपुर, यूपी को 50 हजार रूपये, पीकेएस फूड प्रोडटस, गौरीपुर, बागपत को 40 हजार रुपये, लक्ष्मी फूड, महावीर चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश को 80 हजार रूपये, मैं श्री रामचन्द्र रामशरण दास, 375/19, खरी बाउली, दिल्ली को 50 हजार रूपये तथा विक्रेता दीपन सिंह बिष्ट, द्वाराहाट, अल्मोड़ा को कालातीत खाद्य सामग्री विक्रय करने पर 40 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।


