✍️ टेम्पो ट्रेवलर 14 यात्रियों की जोखिम में डाल रहा था जान
✍️ नियमों को ठेंगा दिखाते डेढ़ दर्जन वाहनों का चालान
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: इस बीच ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस की पैनी निगाह है। इसके साथ ही यातायात नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार गतिमान है। इसी सिलसिले में शराब के नशे में वाहन चलाते पकड़े गए तीन चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही तीनों वाहनों को सीज करते हुए डीएल निलंबन की कार्यवाही की गई। इसके अलावा नियम तोड़ते डेढ़ दर्जन वाहनों का चालान हुआ।
यातायात निरीक्षक दरबान सिंह मेहता के नेतृत्व में टीम ने चेकिंग के दौरान टैक्सी स्टैण्ड के पास गैस ट्रक संख्या UK 04CC 1597 को रोका, तो पाया कि चालक मनोज सिंह निवासी बोहाला, बागेश्वर शराब के नशे में वाहन चला रहा था, जिसे मोटर वाहन अधिनयम के अंतर्गत गिरफ्तार करते हुए वाहन को सीज कर लिया गया। साथ ही चालक के डीएल निलंबन की कार्यवाही की गई। उधर थाना सोमेश्वर अंतर्गत थानाध्यक्ष कश्मीर सिंह ने मुख्य बाजार सोमेश्वर में चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार से आ रहे कार संख्या यूके 02 ए 5474 को रोककर चेक किया, तो पाया कि वाहन चालक अंकित जोशी उर्फ लोकेश पुत्र निवासी ग्राम ऐंचर, बैजनाथ, जिला बागेश्वर नशे में वाहन चला रहा है। चालक को मोटर वाहन अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर कार को सीज किया गया। चालक के डीएल निलंबन की कार्यवाही की गयी।
आज इंटरसैप्टर प्रभारी सुमित पाण्डे ने मय टीम के थाना सोमेश्वर क्षेत्रान्तर्गत चेंकिग की। इस दौरान बागेश्वर से हल्द्वानी जा रही ट्रेम्पो ट्रैवलर संख्या UK 02 PA 0413 को रोका, तो एल्कोमीटर से चेक करने पर चालक कैलाश सिंह निवासी कपकोट, जनपद बागेश्वर शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया। शराब के नशे में वाहन चलाते हुए चालक ट्रेम्पो ट्रैवलर में सवार 14 लोगों की जान जोखिम में डाल रहा था। मेडिकल परीक्षण कराकर वाहन चालक को शराब के नशे में वाहन चलाने पर मोटर वाहन अधिनयम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया और वाहन को मौके पर सीज कर लिया। टैम्पो ट्रैवलर में सवार बागेश्वर से हल्द्वानी की ओर जाने वाले कुल 14 सवारियों को सुरक्षा के दृष्टिगत अन्य वाहन में बिठाकर गंतव्य को भेजा गया। इसके अलावा चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, बिना सीट बैल्ट, दोषपूर्ण नम्बर प्लेट, रेश ड्राइविंग व यातायात नियमों का उल्लघंन करने वाले कुल 18 वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालानी कार्यवाही की गयी। जिसमें 02 वाहन चालक के विरुद्ध वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करने पर कोर्ट का चालान करते हुए डीएल निरस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।