उत्तराखंड : सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मिला सेवा विस्तार

देहरादून | उत्तराखंड शासन ने सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता जयपाल सिंह और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता दीपक कुमार यादव को 6 माह…

केदारनाथ उपचुनाव : पोलिंग पार्टियां रवाना; 1200 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात

देहरादून | उत्तराखंड शासन ने सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता जयपाल सिंह और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता दीपक कुमार यादव को 6 माह का सेवा विस्तार दिया है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए है।

जारी आदेश में बताया गया

जयपाल सिंह, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड दिनांक 31 मई, 2024 को अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। वर्तमान में जयपाल सिंह के नेतृत्व में सतपुली झील/बलियानाला हल्दापानी भू-स्खलन/सौंग. बांध / जमरानी बांध परियोजना आदि महत्वपूर्ण कार्य किये जाने हैं, जिन्हें समयान्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर कोई भी अभियन्ता कार्यरत नहीं होने के दृष्टिगत जनहित में जयपाल सिंह को उनके कार्यनुभव एवं तकनीकी योग्यता को ध्यान में रखते हुये, विशेष परिस्थितियों में प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के पद पर स्थायी नियुक्ति होने अथवा 06 माह जो भी पहले हो तक के लिये सेवा विस्तार दिये जाने की राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

दीपक कुमार यादव, प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड को श्री बद्रीनाथ-श्री केदारनाथ धाम के निर्माण एवं पुननिर्माण कार्यों, मानस खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न कार्यों के साथ-साथ अन्य अतिमहत्वपूर्ण परियोजनाओं के नियंत्रक अधिकारी के रूप में अन्तविभागीय समन्वय एवं अनुश्रवण हेतु लोक निर्माण विभाग में किये गये उनके कार्यानुभवों एवं तकनीकी योग्यता को ध्यान में रखते हुए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 171885/III(1)/2023-

65334/PWD1/OP/5/2023, दिनांक 30.11.2023 द्वारा जनहित में प्रमुख अभियन्ता के पद पर 06 माह का सेवा विस्तार प्रदान किया गया था, जिसकी अवधि दिनांक 31.05.2024 को समाप्त हो रही है।

उक्त कार्यों/परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने में गति प्रदान किये जाने हेतु विशेष परिस्थितियों में विभागीय आवश्यकता के दृष्टिगत अपवादस्वरूप श्री दीपक कुमार यादव को दिनांक 31.05.2024 तक से अग्रेत्तर 06 माह अथवा प्रमुख अभियन्ता के पद पर स्थायी नियुक्ति होने तक सेवा विस्तार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *