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हल्द्वानी : अवैध नमाज स्थल और कथित मदरसा को ध्वस्त करने का नोटिस चस्पा

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हल्द्वानी समाचार | नजूल भूमि पर निर्माणाधीन अवैध नमाज स्थल भवन एवं कथित मदरसा भवन हटाने के सम्बन्ध में नगर निगम ने नोटिस जारी किया है। जिसमें वनभूलपुरा मलिक का बगीचा में बिना अनुज्ञा नजूल भूमि पर निर्माणधीन नमाज स्थल एवं मदरसे को अवैध बताते हुए 1 फरवरी तक हटाने को कहा गया है, ऐसा नहीं करने पर नगर निगम द्वारा बल पूर्वक ध्वस्त किया जायेगा।

जारी नोटिस में लिखा, उपरोक्त विषयक के कम में विभागीय जांच से यह तथ्य संज्ञान में आया है, कि आपके द्वारा वनभूलपुरा मलिक का बगीचा नामक क्षेत्र में नजूल भूमि पर अवैध रूप से बिना अनुज्ञा नमाज स्थल भवन निर्माणाधीन एवं कथित मदरसा भवन का निर्माण कर अवैध संचालन किया जा रहा है। अतः नजूल भूमि 2009 एवं 2021 के सुसंगत प्रावधानों एवं नगर निगम अधिनियम 1959 के सुसंगत प्रावधानौ के अन्तर्गत आपको आदेशित किया जाता है, कि उक्त दोनों भवन दिनांक 01.02. 2024 तक ध्वस्त कर नजूल भूमि रिक्त कर दें, अन्यथा उक्त समय के बाद निगम द्वारा बल पूर्वक ध्वस्त करते हुये तथा कब्जा प्राप्त करते हुये वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

भूमि पर निगम ने लगाया पाबंदी का नोटिस बोर्ड

बीते दिन वनभूलपुरा क्षेत्र में नजूल भूमि पर किए गए निर्माण को ध्वस्त करने के बाद प्रशासन और नगर निगम की टीम मंगलवार को मौके पर पहुंची। कब्ज़ा मुक्त कराई गई करीब 1 बीघा भूमि की खरीद-फरोख्त पर पाबंदी लगाए जाने का नोटिस बोर्ड लगाया गया। आठ माह पूर्व मलिक का बगीचा में नजूल भूमि से एक अतिक्रमण हटाया गया था। लेकिन इसके बावजूद वहां प्लॉटिंग की जा रही थी। ऐसे में रविवार और सोमवार को निगम की टीम ने नजूल भूमि के अतिक्रमण को ध्वस्त करने की कार्रवाई की थी। यहां सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह, नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय, सहायक नगर आयुक्त गणेश भट्ट आदि मौजूद रहे।

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