अल्मोड़ा: गांजा तस्करी मामले में आरोपी महिला दोषमुक्त

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: गांजा तस्करी मामले में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी महिला को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने…

इंश्योरेंस कंपनी को 12.37 लाख भुगतान के निर्देश, 50 हजार जुर्माना भी

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: गांजा तस्करी मामले में धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी महिला को विशेष सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने दोषमुक्त किया है। आरोपी महिला नूरजहां पत्नी जुल्फिकार निवासी बड़े वाले की जारत वार्ड नंबर—1, थाना आईटीआई उधमसिंहनगर 24 दिसंबर 2021 से न्यायिक हिरासत में जिला कारागार अल्मोड़ा निरुद्ध थी।

अभियोजन की कहानी के मुताबिक 23 दिसंबर 2021 को चेकिंग पर निकली पुलिस टीम जब मौलेखाल की तरफ कार्बेट रीवर क्रिक के पास वदनगढ़ नदी पर बने पुल के मरचूला वाले छोर पर पहुंची, तो एकांत स्थान पर महिला नूरजहां बैठी थी। उस महिला की सहायता के उद्देश्य से पुलिस ने अपना वाहन रोका। महिला दो बैगों को अपने हाथों से छिपाए थी। पूछताछ में पता चला कि उसके पास अवैध गांजा है। पूछने पर महिला ने बताया कि वह गांजे को सराईखेत से आगे गांव से ला रही है, जिसे बेचने के लिए काशीपुर ले जा रही है। उसके पास 21 किलो गांजा बरामद हुआ। गांजे की अवैध तस्करी पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

विवेचनाधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा की अदालत में चला। मामले में अभियोजन की ओर से 05 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए। आरोपी महिला की ओर से न्याय मित्र एडवोकेट गोधन सिंह बिष्ट ने प्रभावी पैरवी की। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा ने पत्रावली का परिशीलन कर आरोपी महिला को 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषमुक्त करार दिया।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *