HomeBreaking Newsशिक्षा विभाग में अन्यत्र संबद्ध/कार्ययोजित करने की व्यवस्था निरस्त

शिक्षा विभाग में अन्यत्र संबद्ध/कार्ययोजित करने की व्यवस्था निरस्त

✒️ जारी हुआ आदेश, पूरे प्रदेश में मंगाई गई अन्यत्र संबद्ध शिक्षकों/कार्मिकों की सूची

सीएनई डेस्क। उत्तराखंड शासन ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक व कार्मिकों के मूल विद्यालय को छोड़ अन्यत्र कार्ययोजित या संबद्ध किए जाने की व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा बंशीधर तिवारी ने इस आश्य का आदेश पत्र आज जारी कर दिया है।

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मूल विद्यालय को छोड़ अन्यत्र कार्ययोजित या संबद्ध किए जाने की व्यवस्था निरस्त : कार्यालय महानिदेशालय, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड की ओर से जारी कार्यालय आदेश में कहा गया है कि शिक्षा विभाग में संबद्धीकरण या कार्ययोजित व्यवस्था तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है। यह आदेश विद्यालयी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, शिक्षकों व कार्मिकों पर लागू होगा। जिन्हें मूल कार्यालय से अन्यत्र कार्ययोजित या संबद्ध किया गया है। ऐसे शिक्षकों का संबद्धीकरण/कार्ययोजित व्यवस्था अब निरस्त मानी जायेगी।

ज्ञात रहे कि शिक्षा विभाग में विभिन्न स्तरों जैसे महानिदेशालय, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय, बोर्ड कार्यालय, मंडलीय/जनपदीय/ विकास खंढ स्तरीय कार्यालयों में मूल विद्यालय से बहुत से शिक्षक अब तक संबद्ध किये गये थे। ऐसी संबद्धीकरण व कार्ययोजित व्यवस्था को अब निरस्त किये जाने का आदेश जारी हुआ है।

आदेश की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, प्रारम्भिक शिक्षा, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखंड तथा सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, अपर निदेशक, एस.सी.ई.आर.टी./सीमैट उत्तराखंड, अपर निदेशक (मा.शि./प्रा.शि.). गढ़वाल/कुमाऊं मण्डल, समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखंड, समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि./प्रा.शि.), उत्तराखण्ड, समस्त खंड/उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखंड तथा संबंधित प्रधानाचार्यों को भी भेजी गई है। यह आदेश पत्र अपर निदेशक महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड आर.के. उनियाल की ओर से भी जारी किया गया है।

इधर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखंड देहरादून सीमा जौनसारी की ओर से समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों से अब अपने मूल विद्यालय से अन्यत्र संबद्ध, कार्ययोजित किए गए शिक्षकों की सूचना उपलब्ध कराने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है कि सीईओ जनपद अंतर्गत मूल विद्यालय से अन्यत्र विद्यालयों/कार्यालयों में संबद्ध या कार्ययोजित सहायक अध्यापक एलटी एवं प्रवक्ताओं की सूचना तत्काल भेजें।

नीचे देखिये जारी हुआ आदेश पत्र –

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Deepak Manral
Deepak Manralhttp://creativenewsexpress.com
तीन दशकों के करीब का कार्यानुभव रखने वाले दीपक मनराल पत्रकारिता जगत का एक सम्मानित नाम हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1996 में एक त्रैमासिक पत्रिका के सहयोगी संपादक के रूप में की थी। बीते 25 वर्षों में उन्होंने अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक आज, उत्तरांचल दीप और चारधाम टाइम्स जैसे प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में 'ब्यूरो प्रमुख' की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ निभाई हैं। वर्तमान में वे 'गंगोत्री अक्षर उजाला पोस्ट' के संपादक हैं और सीएनई (CNE) मीडिया हाउस के संस्थापक व स्वामी के रूप में डिजिटल मीडिया को नई दिशा दे रहे हैं। अपनी निष्पक्ष और ईमानदार पत्रकारिता के लिए पहचाने जाने वाले मनराल आज भी प्रतिदिन 'ग्राउंड ज़ीरो' से जुड़कर सक्रिय पत्रकारिता कर रहे हैं।
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