— वीएलटीडी के मामले में विहित मानक प्रचालन प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य
सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: अब ह्वीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस के मामले में अब शासन ने विहित मानक प्रचालन प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया है। वहीं संभागीय परिवहन प्राधिकरण से परमिट प्राप्त व्यवसायिक वाहनों में डस्टबिन एवं डस्टबैग लगाना अनिवार्य हो गया है।
संभागीय परिवहन अधिकारी डॉ. गुरूदेव सिंह ने बताया कि संभागीय परिवहन प्राधिकरण ने ठेका वाहन एवं प्राइवेट सेवायानों के परमिट आवेदनों के निस्तारण संबंधी कार्यभार सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण अल्मोड़ा को प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया है। इसके अतिरिक्त वीएलटीडी (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) के मामले में शासन ने विहित मानक प्रचालन प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने बताया कि राज्य में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए संभागीय परिवहन प्राधिकरण से परमिट प्राप्त व्यवसायिक वाहनों पर पहले से निर्धारित शर्तों के अलावा यह शर्त भी अधिरोपित कर दी गयी है कि सभी व्यवसायिक वाहनों में डस्टबीन व डस्टबैग लगाया जाना अनिवार्य होगा। इसका अनुपालन नहीं होने पर नियम के मुताबिक प्रवर्तन कार्यवाही की जायेगी।