HomeUttarakhandBageshwarBageshwar Breaking: अब उच्च न्यायालय की शरण ली, रिट दायर

Bageshwar Breaking: अब उच्च न्यायालय की शरण ली, रिट दायर

— जिला पंचायत के नौ सदस्यों ने स्थगित किया धरना—प्रदर्शन

सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने कहा कि जिला पंचायत में व्याप्त अनियमितताओं को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत नौ सदस्यों ने हाईकोर्ट की शरण ली है और गत मंगलवार को उनकी अर्जी कोर्ट में सुनी गई है। जिसके बाद सचिव पंचायती राज, जिलाधिकारी, अध्यक्ष जिला पंचायत, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को जवाब दाखिल करने के आदेश पारित हुए हैं। उन्होंने कहा कि मामला अदालत के विचाराधीन होने से अब धरना-प्रदर्शन स्थगित रहेगा।

शनिवार को जिला पंचायत सभागार में पत्रकार वार्ता में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश ऐठानी ने कहा कि वह तीसरी बार धरने पर थे। पिछली बार के आंदोलन को जिलाधिकारी और जिला पंचायत अध्यक्ष के आश्वासन के बाद स्थगित किया गया था। समझौतों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। जिला पंचायत उपाध्यक्ष नवीन परिहार ने हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी है। जिसमें विवेकाधीन कोष, सदन में नियुक्ति, बजट का मानक के अनुरूप वितरण नहीं होना, समितियों का गठन आदि बिंदू शामिल किए गए हैं। जिस पर उच्च न्यायालय ने जवाब मांगा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीते 21 अक्टूबर को जिला पंचायत की सामान्य बैठक आयोजित की गई। जिसमें कोतवाली ने अभद्रता की। जिसकी जांच की मांग की गई। सीओ ने बताया कि जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंप दी है। लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। वह अब जांच रिपोर्ट सूचना अधिकारी के तहत मांगेंगे। एसडीएम ने कोतवाल को मौखिक आदेश दिया था। यह जांच भी अधर में हैं। बीते एक नंवबर को जिलाधिकारी से मिले। उन्होंने तीन दिन के भीतर जांच का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक समिति भी नहीं बन सकी है। कुमाऊं कमिश्नर तीन माह के बाद जांच नहीं करा सके हैं, जबकि पूर्व की जांच में जिला पंचायत अध्यक्ष को आंशिक दोषी माना गया है। प्रेसवार्ता में जिला पंचायत सदस्य रूपा कोरंगा, इंद्रा परिहार, रेखा देवी, वंदना ऐठानी, गोपा धपोला, सुरेंद्र खेतवाल, पूजा आर्य आदि उपस्थित थे।

RELATED ARTICLES

Leave a reply

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments