NainitalUttarakhand

हल्द्वानी के रामलीला मैदान में नहीं लगेगा पटाखा बाजार, हाईकोर्ट ने लगाई रोक

नैनीताल| दीपावली पर हल्द्वानी वासियों के लिए बड़ी खबर हैं, हल्द्वानी शहर के रामलीला मैदान में पटाखों की दुकान पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब रामलीला मैदान में पटाखों की दुकान नहीं लगेंगी।

दरअसल आज गुरुवार को हाईकोर्ट ने हल्द्वानी में दीपावली पर रामलीला मैदान में पटाखों की दुकान लगाए जाने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने रामलीला मैदान पर पटाखा बाजार पर रोक लगाते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को पटाखों की दुकानों को आबादी क्षेत्र से बाहर लगवाने और आबादी क्षेत्र में स्थित 11 पटाखा गोदामों को भी विस्थापित करने के निर्देश दिए हैं।

याचिका में कही गई है ये बात

हल्द्वानी निवासी ललित मोहन सिंह नेगी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हल्द्वानी रामलीला मैदान में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी दीपावली के समय पटाखा की दुकान लगाने की अनुमति सिटी मजिस्ट्रेट ने दी है। यह क्षेत्र आबादी वाला क्षेत्र है। पटाखा की दुकान लगाने के कारण कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए इनको यहां से कहीं बाहर लगवाया जाय।

यही नहीं 11 पटाखों के गोदाम आबादी क्षेत्र में स्थित हैं, उन्हें भी हटाया जाय। इस सम्बंध अग्निशमन विभाग के पास भी अनेक शिकायतें दर्ज हुई थी, लेकिन आज तक इस पर रोक नहीं लगाई गई।

18 अक्टूबर को जारी की गई थी दुकान लगाने की अधिसूचना

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीप जोशी ने कोर्ट को अवगत कराया कि सिटी मजिस्ट्रेट की ओर से यहां 18 अक्टूबर को पटाखों की दुकान लगाने की अधिसूचना भी जारी कर दी है, याचिका में इस आदेश पर रोक लगाने की प्रार्थना की है।

नैनीताल में धनतेरस व दीपवली पर रहेगा ट्रैफिक बदला, यहां देखें नया रूट

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Back to top button
किचन गार्डन में जरूर लगाएं ये पौधे, सेहत के लिए भी फायदेमंद Uttarakhand : 6 PCS अधिकारियों के तबादले शाहरूख खान की फिल्म डंकी 100 करोड़ के क्लब में शामिल हिमाचल में वर्षा, बर्फबारी होने से बढ़ी सर्दी Uttarakhand Job : UKSSSC ने निकाली 229 पदों पर भर्ती