उत्तराखंड : ऑनर किलिंग – बहन की हत्या में तीन भाईयों को मृत्युदंड

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सांकेतिक फोटो

बहन की हत्या के मामले में तीन भाईयों को मृत्युदंड

देहरादून। हरिद्वार जिले की तहसील मुख्यालय लक्सर स्थित अपर जिला सत्र न्यायाधीश (एडीजे) न्यायालय (कोर्ट) ने खानपुर में महिला की हत्या के चार साल पुराने मामले में शुक्रवार को मृतका के तीन भाइयों को मृत्युदंड की सजा सुनाई हैं।


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लक्सर एडीजे कोर्ट के सरकारी अधिवक्ता भूपेश्वर ठकराल ने बताया कि खानपुर के शाहपुर गांव निवासी नेपाल सिंह की बेटी प्रीती ने 2014 में पास के धर्मपुर गांव निवासी ब्रजमोहन से प्रेम विवाह किया था। जिससे उसके परिजन नाराज थे। 18 मई 2018 को प्रीती खानपुर के ही अब्दीपुर में अपने मामा के घर आई थी। वहां पहले से घात लगाकर बैठे प्रीती के सगे भाई कुलदीप, अरुण तथा ममेरे भाई राहुल ने गंडासों से काटकर प्रीती की निर्मम हत्या कर दी थी।

सुनवाई के बाद एडीजे शंकरराज ने हत्या के इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए तीनों को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

अधिवक्ता ठकराल ने बताया कि तीनों को जेल भेजा गया है। फांसी की तिथि अभी तय नहीं हुई है। इस दौरान वे चाहें तो निर्णय की अपील उच्च न्यायालय में कर सकते हैं।

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