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ब्रेकिंग न्यूज : जिला योजना की धनराशि खर्च करने पर लगी रोक

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नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें जिला योजना मद में जारी 110 करोड़ रूपये की धनराशि जिलाधिकारी अपने विवेक से खर्च कर सकते थे। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में चुनाव आयोग से सलाह लेने के निर्देश दिए हैं।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की संयुक्त खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। उत्तरकाशी के जिला पंचायत सदस्य प्रदीप भट्ट ने इस मामले में जनहित याचिका दायर करके बताया था कि प्रदेश में जिलों में विकास योजनाओं के संचालन के लिए संविधान की धारा 243 जेड के तहत जिला योजना समिति (डीपीसी) का गठन जरूरी है। इस समिति का स्वरूप के अनुसार इसमें तीन चौथाई सदस्य नगर निगम, नगर पालिका व जिला पंचायतों से चुने जाते हैं, जबकि एक चौथाई सदस्य सरकार की ओर से नामित किए जाते हैं। लेकिन अभी प्रदेश में डीपीसी का गठन नहीं हो पाया है। इसके गठन के लिए चुनाव आयोग की ओर से पहले चुनाव की तिथि घोषित की गई, लेकिन बाद में यह चुनाव भी नहीं हो सकें।
12 जून को सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर जिला योजना मद में स्वीकृत धनराशि को जिलाधिकारियों को खर्च करने के अधिकार दे दिए, जबकि उसे इसके लिए चुनाव आयोग से परामर्श करना चाहिए था। सरकार ने 16 जून को जिला योजना मद में 110 करोड़ रूपये की धनराशि भी मंजूर कर दी है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि समिति में प्रस्तावों के मंजूर हुए बगैर जिलाधिकारी को इस मद में खर्च करने का अधिकार देना असंवैधानिक है। सरकार के इस कदम पर रोक लगाई जाय। अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद जिला योजना के लिए स्वीकृत धनराशि पर रोक लगाते हुए इस मामले में चुनाव आयोग से राय मशविरा करने के निर्देश दिए हैं।

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