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Bageshwar News: बिना मास्क पड़ेगा 500 से 1000 रुपये तक जुर्माना

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-कोरोना की चौथी लहर की सुगबुगाहट से प्रशासन सजग
सीएनई रिपोर्टर, बागेश्वर
कोरोना की चौथी लहर की सुगबुगाहट के चलते जिला प्रशासन भी सजग हो गया है। अब फिर से सार्वजनिक स्थानों पर बगैर मास्क के चलने पर जुर्माने की राशि भुगतनी होगी। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर भी कार्रवाई होगी। 500 से 1000 रुपये तक का जुर्माना तय किया गया है।

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वैश्विक महामारी कोविड-19 से संक्रमित प्रकरणों में हो रही वृद्धि का जिलाधिकारी विनीत कुमार ने संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि इसके प्रभावी रोकथाम के लिए कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व की भॉति सार्वजनिक स्थलों, प्रतिष्ठानों अथवा घर के बाहर अनिवार्य रूप से मॉस्क, गम्छा, रूमाल या दुपट्टा, स्कार्फ पहनने की अनिवार्यता भी कर दी है। इसके साथ-साथ सार्वजनकि स्थानों पर थूकना आदि प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा उल्लघंन किये जाने पर उसके विरूद्ध उत्तराखंड राज्य महामारी कोविड-19 प्रदत्त व्यवस्थानुसार दंडनीय अपराध के तहत 500 से 1000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

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