देहरादून। राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण को देखते हुए कर्फ्यू को 7 सितंबर प्रातः 6 बजे से 14 सितंबर प्रातः 6 बजे तक 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। मुख्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुखबीर सिंह संधु के द्वारा जारी आदेश के अनुसार निम्न आदेश पूरे राज्य में जारी रहेंगे। नीचे पढ़ें SOP ताजा खबरों के लिए WhatsApp Group को जॉइन करें 👉 Click Now 👈
उत्तराखंड : पीटीए शिक्षकों को लेकर आया अपडेट, जारी हुआ ये आदेश
- राज्य में कोरोना कर्फ्यू दिनांक 07.09.2021 प्रातः 06:00 बजे से दिनांक14.09.2021 प्रातः 06:00 तक प्रभावी रहेगा।
- इस अवधि में राज्य के ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्रों में इस आदेश में उल्लेखित दिशा-निर्देशों में शिथिलता देने के संबंध में जिलाधिकारी अपने जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के COVID-19 संक्रमण की परिस्थिति का आंकलन करते हुए आवश्यकतानुसार अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे।
- कोरोना कर्फ्यू के मध्य COVID Vaccination का कार्यक्रम राज्य में जारी रहेगा।
- कोरोना संक्रमण की संख्या में आ रही कमी को देखते हुए COVID – Curfew अवधि में विवाह समारोह में अधिकतम 50 लोगों को RT PCR/ TrueNat/ CBNAAT/ RAT Negative Test Report (अधिकतम 72 घंटे पूर्व) के साथ सम्मिलित होने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदान की जायेगी।
- शवयात्रा में अधिकतम 50 लोग ही सम्मिलित हो सकते हैं।