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अल्मोड़ा न्यूजः गांजा तस्करी के मामले में दो अभियुक्तों को 3-3 साल की कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई

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सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पन्त की अदालत ने दो अभियुक्तों को तीन-तीन साल के कारावास और 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने पैरवी की।
ममला 15 नवंबर 2018 का है। मामले के मुताबिक भतरोंजखान थाना पुलिस ने मरचूला रोड में पनियाली नाले के पास चेकिंग के दौरान एक दुपहिया वाहन हीरो स्पैन्डर प्लस संख्या यूपी-22 एई-6830 से आ रहे दो व्यक्तियों के कब्जे से 10 किलो 480 ग्राम गांजा बरामद किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत इन दोनों आरोपियों संजय पुत्र नेत राम, निवासी ग्राम चैकुरा, वार्ड नं.-7, चैकी मसवासी, थाना प्रभार, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश एवं आरोपी अजय कुमार पुत्र छेदी लाल, निवासी ग्राम चैकुरा, वार्ड नं.-7, मसवासी, थाना स्वार, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश को गिरफतार कर जेल भेजा। विवेचनाधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा के न्यायालय में चला।
इस मामले में अभियोजन की ओर से 8 गवाह न्यायालय में परीक्षित कराए गए तथा अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने न्यायालय को बताया कि अभियुक्तगणों गांजा बरामद हुआ है और उनके द्वारा अवैध रूप से गांजे का कारोबार किया जा रहा है। उन्होंने दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किये। दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परीशीलन करने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश प्रदीप पन्त की अदालत ने अभियुक्त संजय पुत्र नेत राम, निवासी ग्राम चैकुरा, वार्ड नं.-7, चैकी मसवासी, थाना प्रभार, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश एवं आरोपी अजय कुमार पुत्र छेदी लाल, निवासी ग्राम चैकुरा, वार्ड नं.-7, मसवासी, थाना स्वार, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश को एनडीपीएस एक्ट के तहत 3-3 साल के कारावास की सजा तथा पच्चीस-पच्चीस हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड अदा नहीं करने की स्थिति में 6 माह के कारावास से दंडित किया गया है।

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