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उत्तराखंड : कार्यालयों में सरकारी कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर जारी हुआ यह आदेश

देहरादून। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है।

प्रभारी सचिव विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी करते हुए कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को लेकर आदेश जारी किया है, जिसमें यह निर्देश दिया है कि ऐसी महिला कर्मचारी जो गर्भावस्था में हो और 58 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे कार्मिक जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं घर से ही कार्य (work from home) करेंगे, इनको अब आवश्यक परिस्थिति में ही कार्यालय बुलाया जाएगा। News WhatsApp Group Join Click Now

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सभी विभागों के प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि, इन तरह के सभी कर्मचारियों को अपरिहार्य स्थितियों में ही कार्यालय बुलाया जाएगा। राज्य के शासकीय कार्यालय में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थिति से कार्यालय अध्यक्ष द्वारा छूट दी जा सकती है। हालांकि शासकीय हित से ऐसे कर्मचारियों को कार्यालय बुलाया जा सकता है।

इसके अलावा जिन कर्मचारियों की ड्यूटी निर्वाचन में लगाई गई है। यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा। प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे मामलों के कारण सरकार ने संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। देखें आदेश

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