सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
गांजा तस्करी के एक मामले में पकड़े गए तीन आरोपियों की जमानत अर्जियां यहां विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान के न्यायालय ने खारिज कर दीं।
मामले के मुताबिक गत 11 फरवरी को पुलिस सहायता केंद्र मोहान के पास चेकिंग के दौरान स्विप्ट डिजायर कार संख्या यूके 07एयू—4041 में सवार तीन आरोपियों भूरे खां, हर्ष रावत पुत्र मनवर सिंह व कार्तिकेय दीक्षित पुत्र केशव किशोर निवासी कुमाऊं कालोनी, कचनाल गाजी, काशीपुर, उधमसिंहनगर के कब्जे से 10 किलो 768 ग्राम गांजा बरामद किया। मामले में पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेजा। आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आरोपियों की जमानत का जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने घोर विरोध किया। उन्होंने अदालत को बताया कि यदि इन आरोपियों को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो इनके दुबारा मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त होने की आशंका है। इसके अलावा न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर विवेचना में सहयोग नहीं करने व भाग जाने की आशंका से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। इसके बाद न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की और जमानत प्रार्थना पत्रों को खारिज कर दिया।
ALMORA NEWS: गांजा तस्करी में पकड़े गए तीन आरोपियों की जमानत अर्जी हुई खारिज
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