सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा
लैंगिग अपराध के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश मलिक मजहर सुलतान की अदालत ने एक आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोविडकाल के चलते न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई की।
मामले के मुताबिक अल्मोड़ा जिले के थाना सोमेश्वर अंतर्गत निवासी एक महिला ने थाना सोमेश्वर में 09 जनवरी 2022 में तहरीर दी। जिसमें शिकायत थी कि ग्राम पच्चीसी कफाड़ी, थाना सोमेश्वर, अल्मोड़ा निवासी पूरन सिंह पुत्र रतन सिंह चुपके से वादिनी के घर के किचन में घुसा और उसकी नाबालिग लड़की के छेड़खानी करते हुए बलात्कार का प्रयास किया। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 456, 457, 354ए, 376(3) ता.हि. तथा पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा कायम किया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा।
आज आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अपनी जमानत के लिए अर्जी प्रस्तुत की। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा ने पूरा मामला अदालत में रखा और अदालत को बताया कि यदि आरोपी को जमानत पर रिहा किया गया, तो पीड़िता को डरा धमकाकर दुबारा अपराध कारित कर सकता है। अदालत ने दोनों पक्षों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुना और जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया।