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अल्मोड़ा: पॉक्सो एक्ट में अभियुक्त को 22 साल की सजा सुनाई

✍️ 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया, नाबालिग से दुष्कर्म का मामला

सीएनई रिपोर्टर, अल्मोड़ा: यहां पॉक्सो एक्ट के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकान्त पाण्डेय की अदालत ने आज फैसला दिया और धारा 376 एवं धारा 5 (एन), 5(के) सपठित धारा-6 पाॅक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त मोहन सिंह को 10 हजार रुपये के अर्थदंड के साथ 22 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अभियोजन कहानी के अनुसार 20 मार्च 2023 को पीड़िता दुकान में सामान लेने गई थी, जहां दुकान पर बैठे अभियुक्त मोहन सिंह ने पीड़िता की छोटी बहन को घर भेज दिया और पीड़िता के साथ दुकान में दुष्कर्म किया। बाद में उसकी करतूत पता चलने पीड़िता की मां ने अभियुक्त मोहन सिंह के विरुद्ध थाना द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट के आधार पर थाना द्वाराहाट में मुकदमा पंजीकृत हुआ। इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के बयानों के आधार पर उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत मोहन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बयान दर्ज़ कर पीड़िता का रानीखेत अस्पताल में मेडिकल परीक्षण भी कराया गया।

विवेचना अधिकारी ने विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। मामले में अभियोजन की ओर से 11 गवाहों को परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा, विशेष लोक अभियोजक घनश्याम जोशी मामले में सबल पैरवी की और दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली में मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का परिशीलन कर अभियुक्त मोहन सिंह पुत्र बालम सिंह निवासी गवाड़, थाना द्वाराहाट, जिला अल्मोड़ा को धारा-376 भादंसं एवं धारा 5 (एन), 5(के) सपठित धारा-6 पॉक्सो एक्ट के तहत 22 साल के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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