उत्तराखंड हाईकोर्ट शिफ्टिंग को लेकर दिये गए आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

नई दिल्ली/नैनीताल | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जारी अपने महत्वपूर्ण निर्णय में Uttarakhand High Court की शिफ्टिंग को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर…

Uttarakhand High Court

नई दिल्ली/नैनीताल | सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जारी अपने महत्वपूर्ण निर्णय में Uttarakhand High Court की शिफ्टिंग को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से दिये गये आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही प्रतिवादियों से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने विगत आठ मई को एक न्यायिक आदेश जारी कर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट शिफ्टिंग के लिये एक महीने के अदंर भूमि की व्यवस्था करने के आदेश दिये थे। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को इस मामले में सात जून तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को कहा था।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन लगातार इस निर्णय का विरोध करती आ रही है। बार एसोसिएशन की ओर से उच्च न्यायालय के आदेश को विशेष अपील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ में इस मामले में आज सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा एवं न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने इस प्रकरण में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।

पीठ ने सभी पक्षकारों से जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। अब इस मामले में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद विस्तृत सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन की ओर से न्यायिक आदेश का विरोध किया गया। स्थगनादेश की खबर मिलते ही उच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं में खुशी की खबर फैल गयी।

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